सीजी भास्कर, 14 दिसंबर। दुकान के सामने स्टाल लगा कर 3 हजार किराया और 5 प्रतिशत कमीशन का लालच देकर दो युवकों ने कोहका के एक दुकानदार को चंद घंटे के भीतर ऐसा चूना लगाया कि पुलिस वाले भी हैरान रह गए। मामला दुर्ग जिला के भिलाई अंतर्गत स्मृति नगर चौकी क्षेत्र का है।
पुलिस ने बताया कि राजू माहेश्वरी (52 वर्ष) निवासी सड़़क 12 सेक्टर-1 भिलाई की कृपाल नगर कोहका में माहेश्वरी डोर हाउस नामक दुकान है। घटना दिवस उसकी दुकान पर दोपहर 1 बजे एक युवक आया और अपना नाम संजय पारासर बताते हुए बोला कि उसकी दुकान के सामने 10 दिन के लिए तीन बाई तीन फिट का स्टल लगाकर वह पेन ड्राइव बेचना चाहता है, बदले में वह 3 हजार रूपये किराया तथा प्रति पेन ड्राइव बिक्री होने पर 5 फीसदी कमीशन भी देगा।
राजू को उसका प्रपोजल पसंद आया और दुकान भी लग गई। इनकी बातचीत हो ही रही थी तभी एक अन्य लड़़का आया और 500 रूपये का चिल्हर मांगा। राजू माहेश्वरी ने उसे बोला चिल्हर नहीं है। तब वह पेन ड्राइव वाले लड़़के से पूछा कि पेन ड्राइव कितने का दे रहे हो? संजय पारासर बोला कि 1400 रूपये की एक पेन ड्राइव है। उस लड़के ने बताया कि उसका नाम सत्येन्द्र सोलंकी है तथा सुपेला में उसकी मोबाईल दुकान है, जिसके लिए 10 नग पेन ड्राइव खरीदना है। सत्येन्द्र सोलंकी ने संजय पारासर को एडवांस के तौर पर एक हजार रूपये देने लगा तो संजय ने सत्येन्द्र को बोला कि मैं तुमको नही बेंच सकता। यह दुकान वाला तुमको पेन ड्राइव देगा, तब सत्येन्द्र सोलंकी मुझे एक हजार रूपये दिया और बाकी रूपये लेकर आता हूं बोलकर चले गया।
राजू माहेश्वरी ने पुलिस को बतिया कि थोड़ी देर में संजय जिसने सामने स्टाल लगाया था वह आया और राजू से बोला कि मैं ज्यादा देर तक नहीं रूक सकता। आप 1,200 रूपये के भाव में प्रति पेन ड्राइव को खरीद लो और सत्येन्द्र सोलंकी को 1,400 रूपये के भाव से बिक्री कर देना। संजय की बातों में आकर 8 नग पेन ड्राइव KINGSTON कम्पनी का 10 हजार रूपये में उसने खरीद लिया। बकाया 4 सौ रूपये सोमवार को आकर देता हूं बोल कर संजय भी निकल गया। काफी इंतजार के बाद जब राजू ने सत्येन्द्र सोलंकी के मोबाईल पर फोन किया तो उसका मोबाईल बंद था। संजय पारासर का मोबाईल भी बंद था। तब राजू ने पेन ड्राइव को खोलकर देखा तो पेन ड्राइव में चिप ही नहीं थी। संजय परासर एवं सत्येन्द्र सोलंकी ने मिली-भगत कर उसे नकली पेन ड्राइव को असली बताकर 10 हजार रूपये की ठगी कर ली। पुलिस ने संजय पारासर और सत्येंद्र सोलंकी के खिलाफ बीएनएस की धारा 318(4) और 61(2) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर मामले को विवेचना में लिया है।