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Home » Bhilai Durg Medical Breaking : नर्सिंग होम एक्ट के बगैर लाइसेंस संचालित रूंगटा डेंटल हॉस्पिटल एवं क्लिनिक, मैत्री डेंटल हॉस्पिटल अवैध घोषित 🛑 नोडल नर्सिंग होम एक्ट ने दिया नोटिस 🛑 जांच में मिली थी अनेक खामियां

Bhilai Durg Medical Breaking : नर्सिंग होम एक्ट के बगैर लाइसेंस संचालित रूंगटा डेंटल हॉस्पिटल एवं क्लिनिक, मैत्री डेंटल हॉस्पिटल अवैध घोषित 🛑 नोडल नर्सिंग होम एक्ट ने दिया नोटिस 🛑 जांच में मिली थी अनेक खामियां

By Newsdesk Admin 01/08/2024
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सीजी भास्कर, 1 अगस्त। भिलाई स्थित कुरूद कोहका रोड पर संचालित रुंगटा डेंटल हॉस्पिटल और दुर्ग अंजोरा के मैत्री डेंटल हॉस्पिटल को नर्सिंग होम एक्ट के तहत नोडल अधिकारी ने अवैध करार देने के साथ ही इन्हें तत्काल बंद करने आदेशित किया था परंतु संस्थाओं के जिम्मेदार संचालक के द्वारा निर्धारित अवधि गुजरने के बावजूद स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। इस पर जिला नोडल अधिकारी के द्वारा अग्रिम कार्यवाही हेतु राज्य शासन को पत्र लिखा गया है।दुर्ग नर्सिंग होम एक्ट के जिला नोडल अधिकारी डॉ. अनिल शुक्ला ने बताया कि रुंगटा कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस एंड रिसर्च नाम से कुरुद रोड कोहका में डेंटल कॉलेज संचालित हो रहा है। यह कॉलेज संजय रुंगटा ग्रुप का कॉलेज है। इस कॉलेज में रुंगटा डेंटल हॉस्पिटल एवं सिटी डेंटल क्लिनिक नेहरू नगर का संचालन किया जा रहा है, इस अस्पताल एवं क्लिनिक संचालन के लिए छत्तीसगढ़ नर्सिंग होम एक्ट अधिनियम 2010 एवं 2013 के तहत आवश्यक लाइसेंस निरीक्षण के दौरान नोडल अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर प्रबंधन उपलब्ध नहीं करा सका क्योंकि उसने लायसेंस लिया ही नहीं था।

दस वर्षों से बिना लाइसेंस होता रहा रूंगटा डेंटल हॉस्पिटल और क्लिनिक संचालन……‼️

रुंगटा डेंटल हॉस्पिटल के दस्तावेज अवलोकन में पता चला कि यह कॉलेज पिछले 10 वर्ष से अवैध रूप से संचालित हो रहा है। इतना ही नहीं यहां पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को अवैध तरीके से इंटर्नशिप भी कालेज दे रहा था। जब जिला नोडल अधिकारी द्वारा कार्रवाई करते हुए प्रबंधन को हिदायत दी गई कि तत्काल क्लीनिक एवं अस्पताल का संचालन बंद कर तीन दिनों के भीतर स्पष्टीकरण दें तो प्रबंधन द्वारा आज दिनांक तक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। अंततः जिला नोडल अधिकारी द्वारा अग्रिम कार्यवाही के लिए राज्य शासन को पत्र लिखा गया है।

चार साल से बिना लायसेंस चल रहा मैत्री डेंटल कॉलेज….‼️

इसी तरह मैत्री डेंटल कॉलेज में भी डॉ अनिल शुक्ला के द्वारा जांच की गई थी, जांच के दौरान पाया गया कि मैत्री डेंटल को संचालित करने के लिए प्रबंधन द्वारा छत्तीसगढ़ नर्सिंग ऑफ होम एक्ट अधिनियम 2010 व 2013 के तहत विगत 4 वर्ष से लाइसेंस नहीं लिया गया है। अग्निशमन सुरक्षा के लिए फायर एनओसी, 30 जून 2022 से एसएमएस प्रमाण पत्र एवं पावर ऑडिट सर्टिफिकेट भी उपलब्ध नहीं करा सका। खामियां पाए जाने पर जिला नोडल अधिकारी के द्वारा मैत्री डेंटल हॉस्पिटल को तत्काल बंद करने के लिए नोटिस जारी किया गया है। जांच में पाया गया कि यह कॉलेज नर्सिंग होम एक्ट अधिनियम के तहत बिना लाइसेंस लिए ही कॉलेज का संचालन कई साल से कर रहा है, इतना ही नहीं इनके द्वारा भी यहां स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप भी दी जा रही है।

डेंटल हॉस्पिटल नर्सिंग होम एक्ट नाम्स के विरूद्ध है – डॉ शुक्ला

डॉ. अनिल शुक्ला बताया कि मैत्री डेंटल हॉस्पिटल भी नर्सिंग होम एक्ट के नाम्स के विरुद्ध है। नोडल ने जांच पश्चात डायरेक्टर छत्तीसगढ़ स्टेट डेंटल काउंसिल को कार्रवाई के लिए पत्र लिखा है। डॉ. अनिल शुक्ला ने 29 जुलाई को मैत्री कॉलेज ऑफ डेंनसिटी अंजोरा दुर्ग का निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पाया कि यह डेंटल हॉस्पिटल पूरी तरह से अवैध संचालित हो रहा है इसलिए इसे तत्काल बंद करने का नोटिस जारी कर तीन दिन के भीतर कॉलेज प्रबंधन से जवाब मांगा गया है। मैत्री डेंटल कॉलेज 1 नवंबर 2020 से बिना नर्सिंग होम एक्ट का लाइसेंस लिए संचालित किया जा रहा था। डेंटल कॉलेज प्रबंधन ने अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र यानि फायर एनओसी भी नहीं ली हुई थी। डेंटल कॉलेज ने 30 जून 2022 के बाद से एसएमएस सर्टिफिकेट नहीं लिया है। संस्थान ने अपना पॉवर ऑडिट सर्टिफिकेट भी नहीं लिया था।कॉलेज प्रबंधन को नोटिस जारी कर नोडल अधिकारी ने तीन दिन के भीतर उनसे पिछले 4 सालों की कुल मासिक ओपीडी संख्या, डेंटल चेयर की संख्या और साल 2021 से आज तक वर्ष वार इंटर्नशिप किए स्टूडेंट्स की संख्या की जानकारी भी मांगी है।

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