सीजी भास्कर, 21 अगस्त। केंद्र सरकार ने देश में चल रहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों से कहा है कि कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज की मृतक ट्रेनी डॉक्टर का नाम और तस्वीर के सर्कुलेशन के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सभी अवश्य पालन करें।
आपको बता दें कि सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट की ओर से किन्नौरी घोष बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य मामले में दिए गए फैसले का ध्यान दिलाया है। इससे पूर्व सुप्रीम कोर्ट ने निषेधाज्ञा आदेश के जरिये मृतक के नाम के सभी संदर्भों के साथ-साथ उसकी पहचान सामने लाने वाली किसी भी तस्वीर और वीडियो क्लिप को सभी सोशल मीडिया प्लेटफार्मों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से तुरंत हटाने के लिए कहा था।आज सरकार के निर्देश में कहा गया है कि सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को cyberlaw-legal@meity.gov.in को मेल कर बताएंगे कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के पालन के लिए क्या किया है?