सीजी भास्कर 27 जून आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय ने पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी की तरफ से हिट एंड रन मामले के संबंध में दायर याचिका पर सुनवाई की और अगली सुनवाई मंगलवार तक के लिए टाल दी गई. इस मामले ने कोर्ट ने जगन मोहन रेड्डी को अंतरिम राहत प्रदान की है.दरअसल, 18 जून को जगन मोहन रेड्डी एक रैली निकाल रहे थे, उसी दौरान उनके काफिले में से एक गाड़ी ने 53 वर्षीय व्यक्ति को कुचल दिया. उस व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई थी. मृतक पार्टी का समर्थक था, जिसका नाम सी सिंगय्या था.
यह घटना पलानाडु जिले के सतनापल्ले में हुई.सावधानी के बाद भी घट सकती है दुर्घटनारैली के दौरान समर्थक के मौत के मामले में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए पुर्व मुख्यमंत्री को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने कहा कि सावधानी बरतने के बाद भी कोई दुर्घटना हो सकती है. कोर्ट ने कुंभ मेले का उदाहरण देते हुए कहा कि तमाम सावधानियों के बावजूद कुंभ मेले में भी दुर्घटना हुई.एफआईआर में गैर इरादतन हत्या का लगाया आरोपमामले की जानकारी मिलने के अगले ही दिन पुलिस ने जगन मोहन रेड्डी की कार को जब्त कर लिया और इस मामले में संलिप्त पार्टी के अन्य सदस्यों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली थी.
दर्ज एफआईआर में रेड्डी के ऊपर गैर इरादतन हत्या और लापरवाही से मौत का आरोप लगाया गया था. वाईएसआरसीपी पार्टी का कहना है कि सिंगय्या की मौत तब हुई जब वह जगन रेड्डी के काफिले के पास थे. जबकि तेलुगु देशम पार्टी ने दावा की मौत की जिम्मेदार रेड्डी है. क्योंकि उनकी गाड़ी ने सिंगय्या को कुचल दिया.रेड्डी ने दायर की थी याचिकाहिट एंड रन मामले के खिलाफ में जगन मोहन रेड्डी ने हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी.
जिसमें उन्होंने कहा कि इस मामले में उनके ऊपर जानबूझकर आरोप लगाया जा रहा है कि सिंगय्या की मौत के जिम्मेदार वह हैं. उन्होंने कहा कि उन्हें फसाया जा रहा है. उन्होंने अपनी इस याचिका में सिंगय्या के परिवार का एक बयान भी जोड़ा. रेड्डी ने कहा कि पार्टी के नेताओं ने सिंगय्या के परिवार की हर संभव मदद की है और उसके परिवार को मुआवजा भी दिया है. इस मामले में संलिप्त अन्य आरोपियों ने भी इसी तरह की याचिका दायर की थी.