सीजी भास्कर, 12 सितम्बर। स्मार्ट बाजार (Smart Market) को महज 3 रुपये वसूलना भारी पड़ गया। मामले में पीड़ित की शिकायत पर जिला उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। (Tea Packet MRP Fraud)
45 दिनों के भीतर उपभोक्ता से वसूले 3 रुपए के साथ ही 2 हजार रुपए मानसिक क्षतिपूर्ति और 1 हजार रुपए वाद व्यय देने के आदेश दिया है।
छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक किलो चायपत्ती का 3 रुपए अधिक लेना महंगा पड़ गया। शिकायत के बाद मामले की सुनवाई जिला उपभोक्ता आयोग हुई। (Tea Packet MRP Fraud)
आयोग ने तीन रुपए ज्यादा वसूलने पर स्मार्ट बाजार को तीन हजार रुपये ग्राहक को देने के लिए कहा है। 45 दिनों के भीतर उपभोक्ता से वसूले 3 रुपए के साथ ही 2 हजार रुपए मानसिक क्षतिपूर्ति और 1 हजार वाद व्यय देने के आदेश दिया है।
सरकंडा की रहने वाली 21 वर्षीय जायरा अमीना ने 15 अप्रैल 2025 को सीपत रोड स्थित रिलायंस स्मार्ट बाजार (Reliance Smart Market) से 1 किलो टाटा अग्नि लीफ टी का पैकेट खरीदा था। इसके लिए स्टोर ने पैकेट पर लिखी एमआरपी 235 रुपए थी।
लेकिन स्टोर ने ग्राहक से 238 यानी 3 रुपये ज्यादा वसूला था। इस पर ग्राहक ने इसकी शिकायत की तो कोई कार्रवाई नहीं हुई।
पीड़ित को मिला न्याय
इसके बाद पीड़ित ने उपभोक्ता फोरम में इसकी शिकायत की।
शिकायत के बाद मामले पर फोरम ने सुनवाई करते हुए माना की ग्राहक के साथ गलत हुआ है।
इसके बाद फोरम ने कंपनी को आदेश दिया कि कंपनी ग्राहक से वसूले गए 3 रुपये को 45 दिन के भीतर उसे वापस लौटाए।
साथ ही मानसिक पीड़ा और वाद खर्च मिलाकर कुल 3 हजार रुपए का मुआवजा अदा करे। (Tea Packet MRP Fraud)
यह फैसला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष आनंद कुमार सिंघल सदस्य पूर्णिमा सिंह और आलोक पांडे की पीठ ने सुनाया है।
जिला उपभोक्ता आयोग ने कहा कि एमआरपी (MRP) से अधिक वसूली करना अनुचित होने के साथ ही सेवा में कमी है।