सीजी भास्कर, 31 दिसंबर | बिलासपुर। Bilaspur New Year Police Alert के तहत नए साल के जश्न को लेकर पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं। तय गाइडलाइन के अनुसार शहर के होटल, रेस्टोरेंट, बार और रिसॉर्ट में न्यू-ईयर सेलिब्रेशन रात 12.30 बजे तक ही आयोजित किए जा सकेंगे। इसके बाद किसी भी तरह के संगीत, नाच-गाने या कार्यक्रम की अनुमति नहीं होगी।
खुली जगहों पर 10.30 बजे तक ही छूट
पुलिस ने साफ किया है कि Open Area Celebration Rules के तहत खुले मैदानों, सार्वजनिक स्थानों और सड़कों पर रात 10.30 बजे के बाद डीजे या तेज आवाज में गाने नहीं बजाए जा सकेंगे। नियमों का उल्लंघन करने पर आयोजकों के साथ-साथ डीजे संचालकों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।
उपद्रवियों पर आसमान से नजर
नए साल की रात किसी भी तरह की अव्यवस्था रोकने के लिए Drone Surveillance on New Year की व्यवस्था की गई है। ड्रोन के जरिए सड़कों, हाईवे और संवेदनशील इलाकों पर निगरानी रखी जाएगी। इसके साथ ही शहर के प्रमुख चौक-चौराहों पर पुलिस चेकिंग पॉइंट बनाए जाएंगे।
सादगी में मनाया जाएगा नया साल
इस बार शहर के होटल-रेस्टोरेंट में कोई बड़ा आयोजन या सेलिब्रिटी नाइट नहीं रखी गई है। कुछ स्थानों पर सीमित स्तर पर डीजे नाइट आयोजित की जा रही है। अधिकांश लोग रिसॉर्ट, फार्महाउस और सार्वजनिक स्थलों पर नए साल के स्वागत की तैयारी कर रहे हैं।
74 गश्ती प्वाइंट, कड़ा पहरा
एसएसपी के निर्देश पर 31 December Security Plan के तहत जिलेभर में 74 गश्ती प्वाइंट बनाए गए हैं। हर प्रमुख चौराहे पर 8 से 10 जवानों की तैनाती की जाएगी। संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की सघन जांच के लिए पुलिस को आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं।
रातभर रहेगा सुरक्षा घेरा
न्यू-ईयर नाइट पर 800 से अधिक पुलिस जवानों को ड्यूटी पर लगाया गया है। पेट्रोलिंग के लिए अतिरिक्त वाहन तैनात किए गए हैं। होटल, रेस्टोरेंट, बार, रिसॉर्ट, पिकनिक स्पॉट और धार्मिक स्थलों के आसपास विशेष निगरानी रखी जाएगी।
स्टंट और नशे पर सख्ती
पुलिस ने चेतावनी दी है कि सड़क पर केक कटिंग, स्टंटबाजी और शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। ड्रोन और ब्रेथ एनालाइजर से जांच कर नियम तोड़ने वालों पर मोटर व्हीकल एक्ट और बीएनएस की संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया जाएगा।
समय सीमा तोड़ी तो बंद होगा आयोजन
पुलिस ने आयोजकों को स्पष्ट कर दिया है कि तय समय के बाद कार्यक्रम स्वतः बंद नहीं किए गए, तो पुलिस हस्तक्षेप करेगी। खुले स्थानों में 10.30 बजे और बंद परिसरों में 12.30 बजे के बाद किसी भी तरह का आयोजन प्रतिबंधित रहेगा।





