सीजी भास्कर, 16 सितम्बर | छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में टूटी-फूटी और गड्ढों से भरी सड़कों पर अब हाईकोर्ट सख्त हो गया है। (Bilaspur Roads High Court Order) डिवीजन बेंच ने स्पष्ट कहा कि शहर की मुख्य सड़कों की मरम्मत और चौड़ीकरण के लिए तय समय सीमा बनाई जाए और कार्ययोजना कोर्ट के सामने पेश की जाए।
हाईकोर्ट की नाराजगी – सड़कों पर गड्ढे, ट्रैफिक में परेशानी
मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा और जस्टिस बी.डी. गुरु की बेंच ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी की कि बिलासपुर की सड़कों की हालत बेहद खराब है।
जगह-जगह गड्ढे हैं और अधिकारी अब तक (Bilaspur Roads High Court Order) काम पूरा करने के लिए समय तय नहीं कर पाए। कोर्ट ने कहा कि इस लापरवाही से आम जनता को रोजाना परेशानी झेलनी पड़ रही है।
अपोलो चौक का निरीक्षण और अतिक्रमण की समस्या
दरअसल, हाल ही में चीफ जस्टिस ने अपोलो चौक और आसपास के मार्ग का निरीक्षण किया था। वहां अव्यवस्था और अतिक्रमण देखकर उन्होंने नाराजगी जताई। अपोलो अस्पताल जाने वाली सड़क पर कब्जे के कारण एंबुलेंस और मरीजों को भी दिक्कत हो रही थी। इसके बाद कोर्ट ने मामले को जनहित याचिका मानकर सुनवाई शुरू की। (Bilaspur Roads High Court Order)
80 फीट चौड़ी होगी सड़क, करोड़ों का प्रोजेक्ट
नगर निगम प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। राजकिशोर नगर चौक से शनिचरी रपटा तक 80 फीट चौड़ी सड़क बनाई जाएगी। इस परियोजना के लिए 3 करोड़ 27 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है।
निगम ने सड़क किनारे बने 127 दुकानें और 23 मकान ढहा कर काम शुरू किया है। पहले चरण में 80 लाख रुपए का काम प्रस्तावित है। चौड़ी सड़क बनने के बाद सरकंडा इलाके की ट्रैफिक समस्या काफी हद तक दूर होने की उम्मीद है। (Bilaspur Roads High Court Order)
शासन का जवाब – तीन मुख्य मार्गों पर काम होगा
सुनवाई के दौरान राज्य शासन ने शपथपत्र पेश कर बताया कि शहर की तीन प्रमुख सड़कों पर काम प्राथमिकता से होगा। इनमें सीपत रोड, हाईकोर्ट से नेहरू चौक मार्ग और अपोलो अस्पताल जाने वाली सड़क शामिल हैं।
इनमें से एक सड़क का वर्क ऑर्डर जारी हो चुका है, दूसरी का तकनीकी परीक्षण जारी है और तीसरे टेंडर के लिए शासन से अनुमति मांगी गई है।
कोर्ट का निर्देश – समय सीमा तय करो, कार्ययोजना पेश करो
हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा कि प्रमुख मार्गों की मरम्मत की निश्चित समय सीमा तय करनी होगी। (Bilaspur Roads High Court Order) बेंच ने नगर निगम और लोक निर्माण विभाग को कार्य योजना बनाकर कोर्ट में रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए। अब इस मामले की अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को होगी।