सीजी भास्कर, 01 अप्रैल। कोरिया जिले के बैकुण्ठपुर स्थित शासकीय कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र में एवियन एन्फ्लुएंजा के संक्रमण (Bird flu in CG) की पुष्टि के बाद, जिला प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक किलोमीटर की परिधि को इन्फेक्टेड जोन और एक से 10 किलोमीटर की परिधि को सर्विलेंस जोन घोषित कर दिया है।
कलेक्टर चंदन त्रिपाठी ने आज बर्ड फ्लू (Bird flu in CG) के संबंध में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर यह जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि यह स्थिति तीन महीने तक या अगले आदेश तक प्रभावी रहेगी।
इन्फेक्टेड जोन (एक किलोमीटर) की सीमाएं पूर्व में बैकुण्ठपुर से जनकपुर, पश्चिम में बैकुण्ठपुर से धौराटिकरा, उत्तर में बैकुण्ठपुर से खुटहनपारा और दक्षिण में बैकुण्ठपुर से एमएलए नगर तक फैली हुई हैं। वहीं, सर्विलेंस जोन (1 से 10 किलोमीटर) की सीमा इन्फेक्टेड जोन के महोरा पुल से शंकरपुर, छरछा बस्ती और बड़गांव तक होगी।
पोल्ट्री उत्पादों पर प्रतिबंध के तहत, इन्फेक्टेड जोन से पोल्ट्री उत्पादों की आवाजाही पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दी गई है। इसके अलावा, सर्विलेंस जोन में पोल्ट्री और सह उत्पादों (जैसे मुर्गा, अंडा आदि) के बाजार और दुकानों को बंद कर दिया गया है। डोर-टू-डोर डिलीवरी भी रोक दी गई है।
सर्विलेंस जोन में पोल्ट्री उत्पादों के बाजार, दुकानों और डोर-टू-डोर डिलीवरी को बंद कर दिया गया है।
कलेक्टर ने बताया कि 31 मार्च 2025 तक 2,487 वयस्क मुर्गे/मुर्गियों, 2,448 पाले गए बटेर पक्षियों, 9,998 कुक्कुट चूजों, 19,095 कुक्कुट अंडों, 200 बटेर अंडों और 7,500 किलो कुक्कुट आहार का विनाश किया गया है।
उन्होंने यह भी बताया कि प्रत्येक कर्मचारी को नियमित रूप से ओसेल्टामिविर टेबलेट वितरित की जा रही है और बर्ड फ्लू के दौरान खरीद-फरोख्त पर प्रतिबंध लगाया गया है।
कलेक्टर की अपील (Bird flu in CG)
कलेक्टर ने स्थानीय नागरिकों से अनुरोध किया है कि वे किसी भी अफवाह को फैलाने से बचें, क्योंकि इस दौरान अफवाह फैलाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सामान्य नागरिक किसी भी आपात स्थिति में कंट्रोल रूम से संपर्क कर सकते हैं, जिसका नंबर 07836-232469 है।
जांच के लिए सीमावर्ती जिले में बेरियर (Bird flu in CG)
कलेक्टर ने जानकारी दी कि बर्ड फ्लू को रोकने के लिए लगातार मुनादी कराई जा रही है। साथ ही जिला सूरजपुर, मनेंद्रगढ़- चिरमिरी-भरतपुर, बिलासपुर मार्ग पर बेरियर लगाकर जांच की जाएगी। कलेक्टर ने बताया कि जिन निजी दुकानदारों से मुर्गी, चूजे विनष्टीकरण किया जाएगा, उन्हें नियमानुसार मुआवजा भी दिया जाएगा।