सीजी भास्कर, 14 नवंबर। भिलाई इस्पात संयंत्र के एसएमएस-2 कंटिनुअस कास्टिंग शॉप के कास्टर-06 क्षेत्र में 25 अप्रैल 2023 को हुए हादसे में झुलसे ठेका श्रमिक रंजीत सिंह (38) की उपचार के दौरान मृत्यु के बाद पुलिस ने अब संयंत्र प्रबंधन के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज कर लिया है। यह मामला औद्योगिक सुरक्षा चूक (BSP Worker Death FIR) से जुड़ा पाया गया है। घटना के बाद थाना भिलाई भट्टी में मर्ग 18/2023 पंजीबद्ध किया गया था। विस्तृत जांच पूरी होने पर जिम्मेदारी तय करते हुए प्रबंधन पर कार्रवाई शुरू की गई है।
भट्टी पुलिस ने बताया कि मृतक रंजीत सिंह मेसर्स मारुति कंस्ट्रक्शन में ठेका श्रमिक के रूप में तैनात था। हादसे वाले दिन दोपहर लगभग 3.15 बजे वह इक्विपमेंट कूलिंग पाइप लाइन को बदलने हेतु पाइप शिफ्टिंग कार्य कर रहा था (कूलिंग पाइप कार्य के दौरान हादसा BSP Worker Death FIR)। इसी दौरान कार्यस्थल में रखे ज्वलनशील पदार्थ में अचानक आग भड़क गई। घटना में रंजीत के साथ ठेका कर्मी राजू तांडी, रमेश मौर्य और अमित सिंह भी गंभीर रूप से झुलस गए। सभी को तुरंत बीएसपी मेन मेडिकल पोस्ट से सेक्टर-09 अस्पताल में भर्ती कराया गया।
हादसे की गंभीरता को देखते हुए कार्यपालिक दंडाधिकारी ने मौके पर पहुंचकर सभी घायलों का मरणासन्न कथन दर्ज किया (घायलों के बयान दर्ज BSP Worker Death FIR)। रंजीत सिंह, जो 100 प्रतिशत जल चुका था, ने 9 मई 2023 की रात करीब 10 बजे दम तोड़ दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसकी मौत का कारण “एक्सीडेंटल बर्न” दर्ज किया गया।
जांच में उजागर हुआ कि दुर्घटना स्थल पर आग से सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं थे। सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने और जोखिम वाले क्षेत्र में निगरानी में लापरवाही बरतने के कारण यह गंभीर हादसा हुआ। पुलिस के अनुसार अगर सभी सुरक्षा उपाय लागू होते तो घटना रोकी जा सकती थी (सुरक्षा प्रबंधन की विफलता BSP Worker Death FIR)। इन तथ्यों के आधार पर भट्टी पुलिस ने भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन के खिलाफ धारा 304A (लापरवाही से मृत्यु), धारा 285 व अन्य प्रासंगिक धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली है। आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।
