सीजी भास्कर, 27 अगस्त। सपा नेता गैंगस्टर हाजी रज़ा उर्फ हाजी मोहम्मद की इमारत पर प्रशासन का बुलडोजर चल गया है।
आपको बता दें कि बिना नक्शा पास कराए इस कामर्शियल ब्लिडिंग का निर्माण किया गया था। 21 अप्रैल 2022 को उप जिला मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने इस इमारत को अवैध घोषित था, जिसके बाद सपा नेता ने जिला मजिस्ट्रेट की कोर्ट में अपील की थी। सुनवाई के बाद जिला मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने सपा नेता के कमर्शियल इमारत को अवैध घोषित करते हुए गिराए जाने का आदेश दिया जिसके बाद आज 10 थानों की पुलिस फोर्स के साथ मजिस्ट्रेट ने सपा नेता की इमारत को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। थाना कोतवाली के बाकरगंज में ध्वस्तीकरण की यह कार्रवाई की गई।
एसपी धवल जायसवाल ने बताया कि थाना कोतवाली क्षेत्र के अन्तर्गत एक कुख्यात गैंगस्टर हाजी रज़ा उर्फ हाजी मोहम्मद जिस पर जिले में कुल 23 मुकदमे दर्ज है। ये गैंगस्टर डी-69 गैंग का सदस्य और थाने का कुख्यात हिस्ट्रीशीटर भी है। आज इसकी निर्माणधीन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स था उसका ध्वस्तीकरण किया गया।उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश निर्माण कार्य विनियमन अधिनियम 1958 की धारा 10 के अंतर्गत इसको गिराया गया है। जिसकी अनुमानित कीमत 20 करोड़ रुपये से अधिक है। इसकी समस्त सम्पतियों के संदर्भ में जांच पड़ताल की जा रही है और आगे की इस तरह की करवाई प्रचलित रहेगी। चुनाव के समय पर इनके द्वारा पीएम नरेंद्र मोदी पर अभद्र टिप्पणी की गई थी, जिस संबंध में सुल्तानपुर घोष थाने में इनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया था।