सीजी भास्कर, 22 मई। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में हेड कॉन्सटेबल की हत्या करने वाले CAF जवान को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
भानुप्रतापपुर विधानसभा उप चुनाव के दौरान आरक्षक पुरुषोत्तम सिंह राजावत (आरोपी) ने स्वास्थ्य खराब होने का हवाला देकर छुट्टी मांगी थी।
प्रधान आरक्षक सुरेंद्र भगत ने उन्हें इलाज कराने की सलाह दी और फटकार लगाई थी। इससे नाराज होकर पुरुषोत्तम ने सुबह नहाने के बाद बाहर आ रहे सुरेंद्र भगत पर सर्विस राइफल इनसास से फायरिंग कर दी। गोली लगने से भगत की मौके पर मौत हो गई। इस दौरान एक अन्य जवान आरक्षक बृजेश भारद्वाज भी घायल हो गए थे।
आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा था जेल
SP सलभ सिन्हा के समझाने पर भी आरोपी ने फायरिंग जारी रखी। थाना प्रभारी शरद दुबे ने सूझबूझ से आरोपी को काबू किया। ASP अविनाश ठाकुर की मदद से उसे हिरासत में लिया गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 302 और 307 के तहत मामला दर्ज कर जेल भेज दिया था।
पुरुषोत्तम सिंह राजावत दोषी करार
प्रधान सत्र न्यायाधीश ने सुनाई आजीवन कारावास प्रकरण का विचारण प्रधान सत्र न्यायाधीश आनन्द कुमार ध्रुव के न्यायालय में हुआ, जहां पर अभियोजन ईश्वर लाल साहू ने साक्ष्य पेश करते हुए आरोपी पुरुषोत्तम सिंह राजावत को दोषी सिद्ध किया।
न्यायालय ने आरोपी पर 700 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं भरने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।