सीजी भास्कर, 31 अगस्त। बस्तर के दंतेवाड़ा जिले में खनिज नियमों के उल्लंघन को लेकर कलेक्टर की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। कलेक्टर ने NMDC पर 16 अरब 20 करोड़ का जुर्माना लगाया है। NMDC प्रबंधन को 15 दिन के अंदर राशि जमा करने के निर्देश दिए गए हैं।
दरअसल खनिज निरीक्षक के प्रतिवेदन के बाद NMDC प्रबंधन को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। लेकिन NMDC का जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया। कलेक्टर ने छत्तीसगढ़ खनिज नियम 2009 का हवाला दिया है और डिपॉजिट नंबर 11 और 14 में लौह अयस्क के खनिजपट्टा का जिक्र करते हुए खनिज के बाजार मूल्य और रॉयल्टी समेत 16 अरब 20 करोड़ 49 लाख की पेनाल्टी लगाई है।
कलेक्टर की ओर से NMDC के अधिशासी निदेशक ED को जारी पत्र में ग्राम किरन्दुल, तहसील बड़े बचेली, जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा में डिपाजिट नं 14 एमएल रकबा 322.368 हेक्टेयर, डिपाजिट नं 14 एनएमजेड रकबा 506.742 हेक्टेयर, डिपाजिट नं 11 रकबा 874.924 हेक्टेयर क्षेत्र में स्वीकृत लौह अयस्क के खनिपट्टा का जिक्र करते हुए इस संबंध में जारी नोटिस का जवाब संतोषजनक नहीं होने की बात कही गई है।