सीजी भास्कर, 27 फरवरी : छत्तीसगढ़ के रायपुर में रकम उधार (CG Fraud News) लेने के बाद नहीं लौटाने और चेक बाउंस कराने वाले कारोबारी को कोर्ट ने छह माह की कैद और 1.26 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
जुर्माने की रकम अदा नहीं करने पर कारोबारी को एक महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। प्रकरण की सुनवाई करते हुए प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी स्वर्णलता ओम यादव ने जमानत-मुचलका निरस्त करने का फैसला सुनाया है।
अधिवक्ता राजेश भावनानी ने बताया कि शंकरनगर निवासी अवधेश प्रताप सिंह से आठ मार्च 2015 को तीन लाख 50000 रूपए खम्हारडीह निवासी सोमेन सेन ने उधार लिया था। इसे वापस मांगने पर चेक दिया।
साथ ही इसे बैंक में भुनाने को कहा। चेक लगाने पर पता चला कि खाते में अपर्याप्त बैलेंस होने के कारण वह बाउंस हो गया। इसकी जानकारी देने के बाद भी रकम नहीं लौटाने पर अवधेश ने चार जुलाई 2019 को नोटिस जारी किया।
इसके बाद भी रकम (CG Fraud News) का भुगतान नहीं करने पर 24 जुलाई को कोर्ट में परिवाद लगाया। इस दौरान कारोबारी ने रकम वापस लौटाने के बाद भी वसूली करने के लिए बैंक में चेक लगाने का आरोप लगाया।
अपने समर्थन में गवाहों के समक्ष रकम लौटाने का दावा करते हुए कहा कि पूर्व परिचित होने के कारण बतौर सुरक्षा के लिए चेक दिया था। उधार लिए गएतीन लाख 50000 रुपए देने के बाद भी चेक नहीं लौटाया।
वहीं अवधेश ने न्यायाधीश को बताया कि उधार (CG Fraud News) ली गई रकम चार साल बाद भी नहीं लौटाने पर बैक में चेक लगाया था। इसके बाद भी रकम नहीं देने पर नोटिस भेजा। लेकिन, इसका जवाब भी नहीं मिलने पर दस्तावेजी साक्ष्य सहित परिवादपत्र पेश किया गया है।
दोनों पक्षों के गवाहों और पेश किए साक्ष्य के आधार पर न्यायाधीश ने उधार ली गई रकम सहित चार लाख 76000 रुपए लौटाने और छह महीने कैद की सजा से सोमेन सेन को दंडित किया।