बिलासपुर, छत्तीसगढ़ – बहुचर्चित छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में गिरफ्तार पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल के मामले में नया मोड़ आ गया है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने इस गिरफ्तारी को लेकर ईडी (ED) से जवाब तलब किया है और 26 अगस्त तक रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है।
गिरफ्तारी पर उठे कानूनी सवाल
चैतन्य बघेल ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। मंगलवार को जस्टिस अरविंद वर्मा की एकल पीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए ईडी को नोटिस जारी किया।
याचिका में दावा किया गया है कि गिरफ्तारी के दौरान कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया, जिससे हिरासत अवैध हो जाती है।
जेल की स्थिति पर कोर्ट का हस्तक्षेप
चैतन्य बघेल के वकील ने अदालत को बताया कि जेल में साफ पीने का पानी और उचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं है। इस पर अदालत ने जेल अधीक्षक को तुरंत स्वच्छ पानी और मेडिकल जांच उपलब्ध कराने के आदेश दिए हैं।
शराब घोटाले में आरोप
ईडी ने पिछले महीने चैतन्य बघेल को भिलाई स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया था। उन पर आरोप है कि 3,200 करोड़ रुपये के शराब घोटाले में लगभग 1,000 करोड़ रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग में उनकी संलिप्तता है।
इस मामले में पहले से ही कई बड़े नाम जेल में हैं—पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा, होटल कारोबारी अनवर ढेबर और आईएएस अनिल टुटेजा पहले से हिरासत में हैं।
अगली सुनवाई की तारीख
हाई कोर्ट ने ईडी से 26 अगस्त तक जवाब पेश करने का निर्देश दिया है। इसके बाद ही आगे की कार्रवाई तय होगी।