सीजी भास्कर, 02 जुलाई : छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (CG RERA Action) ने राज्य के रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता और उपभोक्ता सुरक्षा को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक सख्त कदम उठाया है। रेरा ने 106 ऐसे प्रोजेक्ट्स को चिन्हित किया है जो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग से स्वीकृत तो हैं, लेकिन अब तक रेरा अधिनियम, 2016 के तहत पंजीकृत नहीं हुए हैं।
प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि इन प्रोजेक्ट्स में निर्माण कार्य या बिक्री प्रक्रिया बिना रेरा (CG RERA Action) रजिस्ट्रेशन के चल रही थी, जो कि स्पष्ट रूप से कानून का उल्लंघन है और उपभोक्ता हितों के लिए हानिकारक भी। रेरा प्राधिकरण ने सभी संबंधित प्रमोटरों को नोटिस जारी करते हुए उनसे स्पष्टीकरण मांगा है और चेतावनी दी है कि अधिनियम का पालन सुनिश्चित करना उनकी कानूनी जिम्मेदारी है।
प्राधिकरण के अनुसार, पिछले सात वर्षों में कुल 136 प्रकरणों में स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई की गई है। जिनमें से अधिकतर मामलों में बिना पंजीयन निर्माण अथवा विक्रय कार्य किया गया था। रेरा अधिनियम (CG RERA Action) के तहत बिना पंजीकरण संचालन करने पर पंजीकरण शुल्क का 400 प्रतिशत तक अतिरिक्त शुल्क और परियोजना लागत का 10 प्रतिशत तक जुर्माना लगाया जा सकता है।
CG RERA ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे फ्लैट, प्लॉट, विला या व्यावसायिक संपत्ति खरीदने से पहले संबंधित परियोजना की रेरा पंजीकरण स्थिति की जांच जरूर करें। यह जांच https://rera.cgstate.gov.in/ पोर्टल पर आसानी से की जा सकती है।
साथ ही, प्रमोटरों को भी चेताया गया है कि वे समय रहते अपनी परियोजनाओं का विधिवत पंजीकरण कराएं, ताकि शास्ति या कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके। रेरा का स्पष्ट संदेश है कि वह अनियमित और अराजक प्रोजेक्ट्स पर सख्त नियंत्रण चाहता है और साथ ही ईमानदार डेवलपर्स व उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करना उसका प्रमुख उद्देश्य है।