सीजी भास्कर, 19 नवंबर। CGPSC घोटाले में कोर्ट ने टामन सिंह सोनवानी और उद्योगपति की 7 दिन की रिमांड दी है। सीबीआई ने कोर्ट से 12 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन 7 दिन की रिमांड ही मंजूर की गयी। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 7 दिनों की CBI रिमांड पर भेज दिया है। 25 नवंबर तक सीबीआई की रिमांड पर दोनों आरोपी रहेंगे। भर्ती घोटाला मामले पर सीबीआई टामन सिंह सोनवानी से अब पूछताछ करेगी।
इस मामले में टामन सिंह सोनवानी के वकील फैजल रिजवी ने पक्ष रखा। फैजल रिजवी ने बताया कि सीबीआई ने आरोपियों से पूछताछ के लिए 12 दिन की रिमांड मांगी थी। सीबीआई की इस मांग का उनकी तरफ से विरोध किया गया। वकील ने कहा कि टामन सोनवानी की पत्नी जिस एनजीओ में प्रेसिडेंट है उसमें 45 लाख रुपए गोयल ने दिये हैं। इस पर किसी भी तरह की कोई लेनदेन की बात नहीं है। CSR फंड किसी भी संस्था को दिया जा सकता है। यह कार्यवाही पूरी तरह से गलत है, हमने अपना पक्ष रखा है।
आपको बता दें कि कल ही पीएससी घोटाले में पूर्व चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी को गिरफ्तार किया गया था। सोनवानी पर CGPSC भर्ती में गड़बड़ी का आरोप है। इसके अलावा बजरंग पावर के डायरेक्टर श्रवण कुमार गोयल को भी गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि गोयल ने अपने बेटे शशांक गोयल और बहू भूमिका को नौकरी दिलाने के लिए चेयरमैन सोनवानी के करीबी के NGO को CSR फंड से 45 लाख दिए थे। ये पैसे सोनवानी को पहुंचे। इसकी पुष्टि के बाद कार्रवाई की गई।