सीजी भास्कर, 30 जून। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय, महानदी भवन में हुई छत्तीसगढ़ कैबिनेट बैठक में आज कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। इन फैसलों में किसानों, सरकारी कर्मचारियों, उद्योगों और लॉजिस्टिक सेक्टर को लेकर बड़े निर्णय शामिल हैं। आइए जानते हैं इस महत्वपूर्ण बैठक में लिए गए
7 बड़े फैसले
1. धान की जगह दलहन-तिलहन उगाने पर भी मिलेगी कृषक उन्नति योजना की सहायता
राज्य सरकार ने कृषक उन्नति योजना के तहत किसानों को बड़ा लाभ देने का फैसला किया है। अब यह योजना केवल धान उत्पादकों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि दलहन, तिलहन और मक्का जैसी फसलें उगाने वाले किसानों को भी आदान सहायता दी जाएगी। यह लाभ खरीफ 2025 से लागू होगा।
2. छत्तीसगढ़ पेंशन फंड विधेयक 2025 को मंजूरी
सरकारी कर्मचारियों के पेंशन भुगतान के वित्तीय प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ पेंशन फंड विधेयक 2025 को मंजूरी दी है। इसके जरिए सेवानिवृत्ति के समय आने वाली वित्तीय चुनौतियों का कुशल समाधान होगा।
3. छत्तीसगढ़ ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड को स्वीकृति
राज्य की अर्थव्यवस्था को दीर्घकालिक मजबूती देने और राजकोषीय स्थिरता बनाए रखने के लिए सरकार ने Growth & Stability Fund के गठन को हरी झंडी दी है। इससे राज्य के राजस्व में उतार-चढ़ाव या आर्थिक मंदी के समय फाइनेंशियल बैकअप मिलेगा।
4. छत्तीसगढ़ लॉजिस्टिक पॉलिसी 2025 को मिली मंजूरी
राज्य को लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित करने के लिए नई Logistic Policy 2025 को मंजूरी दी गई है। इससे बहुराष्ट्रीय कंपनियों को निवेश के लिए प्रोत्साहन मिलेगा, ड्राई पोर्ट्स, स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा और निर्यात क्षमताओं में वृद्धि होगी। इससे राज्य के युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे।
5. छत्तीसगढ़ जन विश्वास विधेयक 2025 को मिली मंजूरी
सरकार ने जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक 2025 को पास किया है। इससे कानूनी प्रक्रिया सरल होगी, अनावश्यक मुकदमों में कमी आएगी और व्यापारिक माहौल अधिक सहज बनेगा।
6. 7 शहरों में जर्जर सरकारी संपत्तियों के रीडेवलपमेंट को स्वीकृति
सरकार ने 7 प्रमुख क्षेत्रों में पुरानी और अनुपयोगी सरकारी जमीन और इमारतों के रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है:
- शांति नगर (रायपुर)
- बीटीआई शंकर नगर (रायपुर)
- कैलाश नगर (राजनांदगांव)
- चांदनी चौक फेस-2 (जगदलपुर)
- सिविल लाइन (कांकेर)
- क्लब पारा (महासमुंद)
- कटघोरा (कोरबा)
7. वाणिज्यिक कर विभाग में पदोन्नति नियमों में बदलाव
कैबिनेट ने उच्च श्रेणी पंजीयन लिपिक/रिकॉर्ड कीपर से उप पंजीयक के पद पर पदोन्नति के लिए आवश्यक न्यूनतम सेवा अवधि को 5 साल से घटाकर 2 साल कर दिया है। यह नियम केवल एक बार के लिए लागू किया जाएगा।