सीजी भास्कर, 04 फरवरी | Chhattisgarh Cooperative Marketing Federation Authority : रायपुर में छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित से जुड़ा एक अहम प्रशासनिक फैसला सामने आया है। आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं द्वारा जारी आदेश के तहत शशिकांत द्विवेदी को संघ के बोर्ड की शक्तियों के प्रयोग के लिए अधिकृत किया गया है। यह फैसला संघ के कामकाज को सुचारु बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
कानून के तहत लिया गया निर्णय
यह आदेश छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 49(8) और छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी नियम 1962 के नियम 43-ख के उपनियम (3) के अंतर्गत जारी किया गया है। कानूनी प्रावधानों के अनुसार गठित छानबीन समिति की बैठक में इस संबंध में विचार-विमर्श के बाद अंतिम निर्णय लिया गया।
छानबीन समिति की बैठक के बाद कार्रवाई
मंगलवार को आयोजित छानबीन समिति की बैठक में संघ के प्रशासनिक हालात और संचालन की स्थिति की समीक्षा की गई। बैठक में सामने आए तथ्यों के आधार पर यह तय किया गया कि बोर्ड की शक्तियों का अस्थायी प्रयोग एक अधिकृत अधिकारी द्वारा किया जाना आवश्यक है, ताकि संस्थागत निर्णयों में कोई बाधा न आए।
संचालन में निरंतरता पर जोर
अधिकारियों का मानना है कि शशिकांत द्विवेदी को यह जिम्मेदारी सौंपने से विपणन संघ के रोजमर्रा के कार्य, नीतिगत फैसले और प्रशासनिक प्रक्रिया में स्थिरता बनी रहेगी। सहकारी ढांचे में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना इस आदेश का मुख्य उद्देश्य बताया जा रहा है।
आगे की प्रक्रिया पर नजर
सूत्रों के मुताबिक, आगामी दिनों में छानबीन समिति की रिपोर्ट और आगे के निर्णयों के आधार पर संघ की व्यवस्थाओं को लेकर अतिरिक्त कदम उठाए जा सकते हैं। फिलहाल यह आदेश तब तक प्रभावी रहेगा, जब तक अगला औपचारिक निर्णय नहीं लिया जाता।





