सीजी भास्कर, 13 अक्टूबर। सड़क पर लग्जरी गाड़ी खड़ी कर ‘हैप्पी बर्थडे’ मनाने वालों पर अब छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का सब्र टूट चुका है। सोमवार को जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा और न्यायमूर्ति अमितेंद्र प्रसाद की खंडपीठ ने राज्य शासन को कड़ी फटकार (Chhattisgarh High Court Action) लगाते हुए कहा कि – “आप लोग अब इस स्थिति को नियंत्रित करने में असफल हो गए हैं। अगली बार, हम खुद उस व्यक्ति को पक्षकार बनाएंगे और अदालत के आदेशों के उल्लंघन पर सीधा मुकदमा चलाएंगे।”
कोर्ट की यह सख्त टिप्पणी तब आई, जब सुनवाई के दौरान स्वास्थ्य मंत्री के पर्सनल सेक्रेटरी राजेंद्र दास द्वारा सड़क पर जन्मदिन मनाने का वीडियो सामने आया। सोशल मीडिया पर वायरल यह वीडियो चिरमिरी नगर निगम क्षेत्र के सोनावनी नाका (दादू लाहिड़ी चौक) का बताया जा रहा है, जिसमें आतिशबाज़ी, पटाखे और लग्जरी कारों की लाइन (Chhattisgarh High Court Action) नजर आई।
मुख्य न्यायाधीश ने कहा
“जब इस तरह के मामलों में मंत्री के स्टाफ का नाम आ रहा है, तो मंत्री को खुद संज्ञान लेकर कार्रवाई करनी चाहिए। आप केवल एफआईआर दर्ज करते हैं और मामला वहीं खत्म हो जाता है। यह अदालत के आदेशों की अवहेलना है।”
इससे पहले भी हाईकोर्ट ने रायपुर, बिलासपुर और बलरामपुर में हुए रोड बर्थडे सेलिब्रेशन मामलों में स्वतः संज्ञान लेकर राज्य सरकार से जवाब तलब किया था।
तलवार से केक, बोनट पर जश्न
बिलासपुर के रतनपुर बायपास रोड पर कुछ युवकों ने सड़क के बीचों-बीच तलवार से केक काटा, जिससे जाम और हंगामा की स्थिति बन गई। पुलिस ने 15 युवकों को गिरफ्तार किया, जिनमें 9 नाबालिग थे।
वहीं रायपुर में एक मॉल ओनर के बेटे और एक कांग्रेस नेता के बेटे के सड़क पर बर्थडे मनाने के मामले (Chhattisgarh High Court Action) में भी पुलिस कार्रवाई कर चुकी है।
कोर्ट का साफ संदेश:
“सड़क जनता की सुविधा के लिए है, निजी जश्न के लिए नहीं। ऐसे लोग न सिर्फ कानून का मज़ाक बना रहे हैं, बल्कि समाज की मर्यादा को भी तोड़ रहे हैं।” अब कोर्ट ने संकेत दिए हैं कि आने वाली सुनवाई में इन आयोजनों में शामिल लोगों को व्यक्तिगत रूप से तलब किया जाएगा।