CG BhaskarCG BhaskarCG Bhaskar
Font ResizerAa
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य
Font ResizerAa
CG BhaskarCG Bhaskar
Search
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य
Follow US
Home » Chhattisgarh High Court New : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 350 दिनों की देरी से अपील करने पर राज्य सरकार को फटकार, याचिका हुई खारिज

Chhattisgarh High Court New : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 350 दिनों की देरी से अपील करने पर राज्य सरकार को फटकार, याचिका हुई खारिज

By Newsdesk Admin
03/04/2026
Share

Chhattisgarh High Court New : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण कानूनी व्यवस्था देते हुए राज्य सरकार द्वारा दायर की गई एक अपील को निरस्त कर दिया है। अदालत ने यह कड़ा फैसला याचिका दाखिल करने में हुई 350 दिनों की भारी देरी के कारण सुनाया है। जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की एकलपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया कि कानून में देरी की माफी केवल विशेष परिस्थितियों (अपवाद) में दी जाती है, इसे किसी अधिकार के रूप में नहीं मांगा जा सकता।

Contents
  • पॉक्सो एक्ट से जुड़े मामले में दी थी चुनौती
  • सरकारी प्रक्रिया और फाइलों का दिया गया तर्क
  • अदालत ने सरकार की दलीलों को किया दरकिनार

पॉक्सो एक्ट से जुड़े मामले में दी थी चुनौती

यह पूरा कानूनी विवाद कोरबा जिले के सिविल लाइन रामपुर थाना क्षेत्र से संबंधित एक आपराधिक प्रकरण का है। इस मामले में आरोपी मोहम्मद मुस्तफा को विशेष न्यायालय (पॉक्सो) कोरबा ने 1 मई 2024 को आईपीसी की धारा 354 और पॉक्सो एक्ट की धारा 8 के आरोपों से दोषमुक्त कर दिया था। निचली अदालत के इसी फैसले को चुनौती देने के लिए राज्य सरकार ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन आवेदन निर्धारित समय के काफी बाद पेश किया गया।

सरकारी प्रक्रिया और फाइलों का दिया गया तर्क

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के प्रतिनिधियों ने विलंब के लिए विभागीय औपचारिकताओं को जिम्मेदार ठहराया। सरकार की ओर से दलील दी गई कि फाइलों के एक टेबल से दूसरे टेबल तक पहुंचने और सरकारी कामकाज की जटिल प्रक्रियाओं के कारण अपील दायर करने में 350 दिनों की देरी हुई। साथ ही यह भी तर्क दिया गया कि ट्रायल कोर्ट का फैसला त्रुटिपूर्ण था, इसलिए न्याय के हित में इस देरी को माफ किया जाना चाहिए।

अदालत ने सरकार की दलीलों को किया दरकिनार

हाईकोर्ट ने सरकार के तर्कों को अपर्याप्त मानते हुए कहा कि केवल विभागीय सुस्ती या फाइलों का इधर-उधर होना देरी का ठोस आधार नहीं बन सकता। अदालत ने जोर देकर कहा कि सरकार को भी आम नागरिकों की तरह तय समय-सीमा का कड़ाई से पालन करना होगा। सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों का संदर्भ देते हुए उच्च न्यायालय ने कहा कि बिना किसी संतोषजनक और वाजिब कारण के इतनी लंबी अवधि की चूक को नजरअंदाज करना न्यायसंगत नहीं होगा।

Anta ByElection Result: राजस्थान की अंता सीट पर कांग्रेस की बड़ी जीत, प्रमोद जैन भाया ने बदला समीकरण
ED Investigation : किसानों के पैसे में गड़बड़ी पर सख्त हुए मंत्री रामविचार नेताम, 28 करोड़ मामले में अब ईडी करेगी जांच
डॉ. मुखर्जी जयंती पर भाजपा ने रोपे पौधे, एकता और अखंडता के लिए दे दिए प्राण, एक निशान, विधान, प्रधान नारा को जन जन तक पहुंचाया – शशि भगत
Illegal Paddy Seizure : अचानक बढ़ी प्रशासन की सख्ती, कई ठिकानों पर छापे पड़े तो खुल गया अवैध धान का खेल
Ayushman Scheme Protest : प्रदेश के अस्पताल करेंगे 5 दिनों का सांकेतिक बंद
Share This Article
Facebook Whatsapp Whatsapp Telegram

ताजा खबरें

Exam Paper Leak : आईजीकेवी में परीक्षा का पेपर लीक, प्रोफेसर समेत 6 गिरफ्तार
Exam Paper Leak : आईजीकेवी में परीक्षा का पेपर लीक, प्रोफेसर समेत 6 गिरफ्तार

इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय (आईजीकेवी) की बीएससी कृषि…

Women Property Ownership : छत्तीसगढ़ में महिलाओं के नाम संपत्ति पंजीयन में 51% उछाल
Women Property Ownership : छत्तीसगढ़ में महिलाओं के नाम संपत्ति पंजीयन में 51% उछाल

छत्तीसगढ़ में महिलाओं को संपत्ति का मालिक बनाने…

Bilaspur Bengaluru Train : 26 अगस्त से नियमित होगी साप्ताहिक ट्रेन, देखें पूरा टाइम टेबल

सीजी भास्कर, 22 अगस्त : बिलासपुर और यलहंका…

IGKV Exam Paper Leak : परीक्षा से पहले प्रश्नपत्र वायरल, जांच के लिए पांच सदस्यीय टीम गठित

सीजी भास्कर, 22 अगस्त : इंदिरा गांधी कृषि…

Ashram Hostel Admission
Ashram Hostel Admission: अब ऑनलाइन दिखेगी आश्रम-छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों की पूरी जानकारी

छत्तीसगढ़ में आश्रम-छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों की…

छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक विश्वसनीय न्यूज पोर्टल है, जिसकी स्थापना देश एवं प्रदेश के प्रमुख विषयों और खबरों को सही तथ्यों के साथ आमजनों तक पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है। इसके साथ ही हम महत्वपूर्ण खबरों को अपने पाठकों तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
क्विक लिंक्स
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य

हमारे बारे में

मुख्य संपादक : डी. सोनी

संपर्क नंबर : +91 8839209556

ईमेल आईडी : cgbhaskar28@gmail.com

© Copyright CGbhaskar 2025 | All Rights Reserved | Made in India by MediaFlix
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?