सीजी भास्कर, 26 अक्टूबर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में 29 अक्टूबर से नया रोस्टर लागू किया जा रहा है। इस रोस्टर के तहत अब चार डिवीजन बेंच और 16 सिंगल बेंच में मामलों की सुनवाई की व्यवस्था (Chhattisgarh High Court Roster) होगी। नया रोस्टर न्यायिक कार्यों के सुचारू संचालन और मामलों के समान वितरण को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।
पहली डिवीजन बेंच में मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और जस्टिस बिभुदत्त गुरु शामिल रहेंगे। यह बेंच जनहित याचिकाएं (PILs), बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाएं, रिट पिटीशन (क्रिमिनल), अवमानना याचिकाएं, क्रिमिनल अपील (2020 तक) और धारा 482 सीआरपीसी के तहत दाखिल याचिकाओं की सुनवाई करेगी।
दूसरी डिवीजन बेंच में जस्टिस संजय के. अग्रवाल और जस्टिस संजय कुमार जायसवाल रहेंगे। यह बेंच उन सभी मामलों की सुनवाई करेगी, जिन्हें किसी अन्य डिवीजन बेंच को नहीं भेजा गया है। इसके साथ ही वैवाहिक मामलों में प्रथम अपील (Chhattisgarh High Court Roster) भी इसी बेंच में सुने जाएंगे।
तीसरी डिवीजन बेंच में जस्टिस संजय श्याम अग्रवाल और जस्टिस राधाकिशन अग्रवाल शामिल होंगे। यह बेंच कमर्शियल अपील, 2016 तक की इक्विटल अपील (सजा के खिलाफ अपील) तथा धारा 378 सीआरपीसी के तहत लीव टू अपील आवेदन पर सुनवाई करेगी।
चौथी डिवीजन बेंच में जस्टिस रजनी दुबे और जस्टिस ए.के. प्रसाद रहेंगे। यह बेंच उन सभी सिविल मामलों की सुनवाई करेगी जो किसी अन्य डिवीजन बेंच में नहीं भेजे गए हैं। इसके अलावा, कंपनी अपील, टैक्स मामले, वर्ष 2015 तक की इक्विटल अपील और अन्य रिट याचिकाओं की भी सुनवाई (Chhattisgarh High Court Roster) यहीं होगी।
इसके अलावा, 16 सिंगल बेंचों में भी सुनवाई की व्यवस्था तय की गई है। इनमें मुख्य न्यायाधीश की विशेष सिंगल बेंच सहित सभी जजों की अलग-अलग सिंगल बेंचें शामिल हैं। प्रत्येक बेंच को विशिष्ट श्रेणी के मामलों की सुनवाई के लिए जिम्मेदार बनाया गया है, ताकि न्यायिक प्रक्रिया अधिक प्रभावी और त्वरित हो सके।
कानूनी जानकारों के अनुसार, इस नए रोस्टर से मुकदमों की सुनवाई में तेजी आएगी और विभिन्न श्रेणी के मामलों का संतुलित वितरण सुनिश्चित होगा।
