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Home » Chhattisgarh Land Rate : तीन जिलों में बदली जमीन की गाइडलाइन दरें, 4 फरवरी से नया रेट लागू

Chhattisgarh Land Rate : तीन जिलों में बदली जमीन की गाइडलाइन दरें, 4 फरवरी से नया रेट लागू

By Newsdesk Admin 05/02/2026
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Chhattisgarh Land Rate
Chhattisgarh Land Rate

सीजी भास्कर, 05 फरवरी। छत्तीसगढ़ में संपत्ति पंजीयन से जुड़ी दरों को लेकर एक अहम बदलाव (Chhattisgarh Land Rate) किया गया है। पहले से लागू गाइडलाइन दरों की समीक्षा के बाद कुछ जिलों में संशोधन की जरूरत महसूस की गई, जिस पर शासन स्तर पर निर्णय लिया गया। यह बदलाव उन क्षेत्रों को ध्यान में रखकर किया गया है, जहां स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार दरों में संतुलन आवश्यक था।

राज्य शासन द्वारा पहले ही जिला मूल्यांकन समितियों को यह अधिकार दिया गया था कि वे आवश्यकता पड़ने पर गाइडलाइन दरों में संशोधन के प्रस्ताव भेज सकें। इसी प्रक्रिया के तहत धमतरी, बलौदाबाजार और गरियाबंद जिलों से संशोधन प्रस्ताव शासन को प्राप्त हुए।

इन प्रस्तावों पर विचार के लिए महानिरीक्षक पंजीयन की अध्यक्षता में केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड की बैठक आयोजित (Chhattisgarh Land Rate) की गई। बैठक में तीनों जिलों से भेजी गई प्रस्तावित गाइडलाइन दरों का विस्तृत परीक्षण किया गया। चर्चा के बाद बोर्ड ने संबंधित जिला मूल्यांकन समितियों के संशोधन प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान कर दी।

केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड से अनुमोदन मिलने के बाद संशोधित गाइडलाइन दरें धमतरी, बलौदाबाजार और गरियाबंद जिलों में 4 फरवरी 2026 से प्रभावशील कर दी गई हैं। आम नागरिक, संपत्ति क्रेता-विक्रेता और अन्य संबंधित पक्ष नई दरों की जानकारी संबंधित जिला पंजीयन कार्यालयों एवं विभागीय वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं।

राज्य शासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि अन्य जिलों से प्राप्त होने वाले गाइडलाइन दर संशोधन प्रस्तावों पर भी चरणबद्ध तरीके से निर्णय (Chhattisgarh Land Rate) लिया जाएगा। इस पहल को प्रदेश में संपत्ति मूल्यांकन व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और व्यावहारिक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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