सीजी भास्कर, 03 फरवरी | छत्तीसगढ़ में शराब उपभोक्ताओं को जल्द ही बढ़ी हुई कीमतों का सामना करना पड़ेगा। Chhattisgarh Liquor Price Hike के तहत राज्य सरकार ने संशोधित आबकारी ड्यूटी की अधिसूचना जारी कर दी है, जिसे 30 जनवरी 2026 को राजपत्र में प्रकाशित किया गया। नई दरें 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होंगी।
RSP के स्लैब पर तय होगी विदेशी शराब की ड्यूटी
नई व्यवस्था के अनुसार विदेशी शराब पर अब RSP Based Excise Duty लागू की गई है। यानी बाजार में बिकने वाली रिटेल सेल प्राइस जितनी अधिक होगी, टैक्स का स्लैब भी उतना ही ऊंचा होगा। इसका सीधा असर प्रीमियम और हाई-एंड ब्रांड्स की कीमतों पर पड़ना तय माना जा रहा है।
देसी शराब और बीयर भी नहीं बची
संशोधित नीति के तहत देसी शराब, बीयर और रेडी-टू-ड्रिंक (RTD) श्रेणी के पेय पदार्थों पर भी टैक्स दरों में बढ़ोतरी की गई है। इस Liquor Tax Update से आम उपभोक्ता से लेकर आयोजनों और होटलों तक, सभी स्तरों पर लागत बढ़ने की संभावना है।
आबकारी नीति 2026–27 में बड़ा बदलाव
Excise Policy 2026 के अंतर्गत टैक्स ढांचे को अधिक पारदर्शी और मूल्य-आधारित बनाने का दावा किया गया है। सरकार का कहना है कि RSP आधारित कर प्रणाली से राजस्व संग्रह अधिक व्यवस्थित होगा और बाजार में मूल्य असंतुलन कम किया जा सकेगा।
कांच नहीं, प्लास्टिक बोतल में मिलेगी शराब
नई नीति में एक और अहम बदलाव करते हुए सरकारी शराब दुकानों में कांच की जगह प्लास्टिक बोतलों में शराब बेचने का प्रावधान किया गया है। सरकार के मुताबिक इससे परिवहन सरल होगा और हैंडलिंग लागत घटेगी, हालांकि उपभोक्ताओं को कीमतों में तत्काल राहत मिलने की उम्मीद कम ही जताई जा रही है।
1 अप्रैल से लागू होंगी नई दरें
अधिसूचना के अनुसार सभी संशोधित दरें 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होंगी। ऐसे में आने वाले वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ ही शराब बाजार में नई कीमतें दिखाई देंगी और उपभोक्ताओं की जेब पर अतिरिक्त भार पड़ना तय माना जा रहा है।






