सीजी भास्कर, 27 सितंबर। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में (Chhattisgarh Ration Scam) राशन हेराफेरी के मामले में खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 11 राशन संचालकों का लाइसेंस रद्द कर दिया है। विभाग ने बताया कि 6086 किलो चावल और अन्य राशन सामग्री की हेराफेरी का मामला सामने आया है और संबंधित संचालकों से रिकवरी की प्रक्रिया जारी है। हालांकि, विभाग ने केवल नोटिस जारी किया और कई संचालकों का लाइसेंस तत्काल रद्द नहीं किया।
ग्रामीणों का आरोप है कि (Chhattisgarh Ration Scam) 84 दुकानों से लगभग 3 करोड़ 55 लाख रुपए मूल्य का खाद्यान्न गायब होने के बाद भी विभाग की ढिलाई भ्रष्टाचारियों के हौसले बढ़ा रही है। पीडीएस संचालकों का लाइसेंस निरस्त की गई राशन दुकानें ग्राम पंचायत बिलोरी, पंडरीपानी, छोटेकवाली, करकापाल, बढ़ेचकवा, लामकेर, पखना कोंगेरा, तुरपुरा-2, टिकनपाल, नेगानार और ग्राम पंचायत परपा हैं। यह मामला इस बात की ओर इशारा करता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में राशन वितरण की निगरानी और पारदर्शिता सुनिश्चित करना अब और भी जरूरी हो गया है।
ग्रामीणों की प्रतिक्रिया
मामले को लेकर उपभोक्ताओं का कहना है कि विभाग यदि गंभीरता दिखाता तो राशन माफियाओं पर कठोर कार्रवाई होती। उनका कहना है कि (Chhattisgarh Ration Scam) लाइसेंस रद्द करना पर्याप्त नहीं है, एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। खाद्य विभाग ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम की संबंधित धारा के तहत यह कार्रवाई की है। विभाग के अनुसार, गायब राशन की राशि और सामग्री की वसूली की प्रक्रिया जारी है।