सीजी भास्कर, 24 अक्टूबर | राजधानी रायपुर की पुरानी बस्ती था.ना इलाके के अंतर्गत आने वाले एक क्षेत्र में (Chhattisgarh Waqf Board Notice) की हलचल मच गई है, जब राज्य वक्फ बोर्ड ने मजार की जमीन बताकर तीन हिंदू परिवारों को बिलकुल चेतावनीभरा नोटिस भेजा। इन परिवारों को हुआ आवासीय आश्रय के बजाय वक्फ संपत्ति पर “घरेलू कब्जा” का आरोप लगाया गया है।
Chhattisgarh Waqf Board Notice : नोटिस में खसरा नंबर 1888 में 0.101 हेक्टेयर भूमि का उल्लेख किया गया है और दावा किया गया है कि यह “मजार ए शरीफ खाकी शाह साहब” की दरगाह की वक्फ रजिस्टर्ड जमीन है। परिवारों से अवैध कब्जा छीने जाने का कथित जवाब मांगा गया है।
डॉक्टर एसएन जौहरी, अरविंद अग्रवाल एवं राजेश नामक तीन परिवारों ने बताया कि इस जमीन को उन्होंने 2007 में खरीदा था और वर्षों से वहीं रह रहे हैं, जबकि वक्फ बोर्ड द्वारा बताए गए खसरा से उनका हिस्सा और खसरा अलग है। उन्होंने नोटिस का जवाब वकील के साथ तैयार कर लिया है।
Chhattisgarh Waqf Board Notice : वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सलीम राज ने कहा है कि नोटिस नियमों के अनुरूप जारी किया गया है और यदि जवाब स्वीकार्य पाया गया तो मामलों को एक से तीन महीने तक का समय दिया जाएगा व तय किराया देकर भी रहने की मंजूरी मिल सकती है।
