सीजी भास्कर, 25 सितंबर। कर्नाटक में मैसूर अरबन डेवेलपमेंट अथॉरिटी के केस में राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को कर्नाटक हाईकोर्ट से झटका लगा है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ जमीन घोटाले का केस चलेगा। अदालत ने उन पर मुकदमा चलाने को मंजूरी दे दी है। कर्नाटक ठीक उसी राह पर चल रहा है जिस राह के मुसाफिर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रहे हैं।
जाहिर है कि दिल्ली की तर्ज पर सिद्धारमैया से भी इस्तीफे की मांग शुरू हो गई है। भाजपा नेताओं ने केके गेस्ट हाउस से मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के आवास का घेराव किया और MUDA घोटाले मामले में उनके इस्तीफे की मांग की। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है। केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि मामले की CBI द्वारा जांच कराई जानी चाहिए। तो वही कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का कहना है कि वह कानूनी विशेषज्ञों और मंत्रियों से इस बारे में चर्चा करेंगे।
उन्होंने कहा कि हम भाजपा और जेडीएस की साजिश से नहीं डरेंगे। बता दें कि राज्यपाल ने 16 अगस्त को सिद्धारमैया के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी दी थी। सिद्धारमैया ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका लगाई। जिसे खारिज कर दिया गया है। सिद्धारमैया पर जय शहरी विकास प्राधिकरण से मुआवजे के लिए फर्जी दस्तावेज लगाने का आरोप है।