सीजी भास्कर, 28 दिसंबर। दुर्ग शहर के एक तथा भिलाई केम्प-2 के एक सहित कुल दो बदमाशों पर कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने जिला बदर कार्रवाई की है। आपको बता दें कि एसपी दुर्ग जितेन्द्र शुक्ला के प्रतिवेदन पर कलेक्टर ने जिलाबदर आदेश जारी कर दिए हैं।
आपको बता दें कि जिला बदर किए गए दोनों बदमाशों के खिलाफ दुर्ग भिलाई सहित समीपस्थ थानों में अलग अलग मामले दर्ज हैं। दो बड़े बदमाशों के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई से अन्य अपराधियों में हड़कंप है। कलेक्टर ने दुर्ग के पचरीपारा निवासी तेजिंदर सरदार उर्फ टोनी और भिलाई कैंप 2 के मोहम्मद इमरान के खिलाफ यह कार्रवाई की है।
गौरतलब हो कि जिला बदर का मतलब है, किसी अपराधी को जिले और उसके आस-पास के ज़िलों की सीमाओं से बाहर निकाल देना। जिला दंडाधिकारी के विधिसंगत आदेश के बाद जारी जिला बदर के आदेश पश्चात अपराधी को संबंधित ज़िले और आस-पास के ज़िलों की सीमाओं से बाहर रहना होता है। अगर अपराधी को किसी न्यायालय में पेशी होनी है, तो वह पेशी के एक दिन पहले जिला दंडाधिकारी के आदेश के बाद उपस्थित हो सकता है। इसके लिए संबंधित थाने में सूचना देनी होती है और पेशी खत्म होने के 6 घंटे के अंदर ज़िला छोड़ना होता है। ज़िला बदर का उल्लंघन करने पर राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत दो साल तक की जेल हो सकती है।