केरल , 07 अप्रैल 2025 :
Kerala Case: केरल से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे. यहां एक मार्केटिंग कंपनी में खराब प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों के साथ अपमानजनक व्यवहार का दावा किया गया था. लेकिन अब इस मामले में बड़ा मोड़ आ गया है. जिस मनाफ नाम के शख्स ने यह दावा किया था और कंपनी पर प्रताड़ित करने के आरोप लगाए थे, अब पुलिस ने उसी शख्स के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है.
क्या है पूरा मामला?
दरअसल जब मामले की जांच की गई और पुलिस ने बयान दर्ज किए तो पेरुंबवूर में रहने वाली एक महिला ने कर्मचारियों को प्रताड़ित करने वाली शिकायत करने वाले शख्स के खिलाफ ही केस दर्ज करा दिया. शिकायतकर्ता महिला का दावा है कि जो वीडियो वायरल हो रहा है, वह मनाफ के दबाव में बनाया गया था.
वायरल वीडियो में क्या है?
महिला जिस वायरल वीडियो की बात कर रही है, उसमें कर्मचारियों को कुत्तों की तरह व्यवहार करने के लिए मजबूर किया जा रहा है. पहले कंपनी में वरिष्ठ पद पर तैनात रहे मनाफ ने कथित तौर पर कर्मचारियों पर परेशान करने वाले कृत्य में भाग लेने के लिए दबाव डाला था.
इस मामले में पुलिस ने बताया है कि मनाफ के खिलाफ एक महिला की गरिमा भंग करने के इरादे से उस पर हमला करने और आपराधिक बल का प्रयोग करने का मामला दर्ज किया गया है. इस बीच, श्रम विभाग के सूत्रों ने बताया कि एर्नाकुलम जिला श्रम अधिकारी ने राज्य श्रम आयुक्त को एक रिपोर्ट दी है, जिसमें कहा गया है कि वीडियो के आधार पर ऑफिस मे उत्पीड़न का मामला नहीं बनता है. हालांकि मनाफ ने एक टेलीविजन चैनल को बताया कि युवकों ने दबाव में आकर अपना बयान बदल दिया.
कर्मचारियों ने कंपनी पर लगाए थे गंभीर आरोप
वायरल वीडियो में कथित तौर पर एक व्यक्ति को एक कर्मचारी को कुत्ते की तरह पट्टा पहनाकर उसे घुटनों के बल फर्श पर रेंगने के लिए मजबूर करते हुए दिखाया गया है. बाद में कुछ कर्मचारियों ने एक टीवी चैनल को बताया कि जो लोग लक्ष्य हासिल करने में विफल रहते हैं, उन्हें कंपनी के प्रबंधन द्वारा इस तरह की सजा दी जाती है.
कंपनी के मालिक ने आरोपों से किया इनकार
पुलिस के मुताबिक, यह घटना कथित तौर पर कलूर में कार्यरत एक निजी कंपनी से जुड़ी है और यह अपराध कथित तौर पर निकटवर्ती पेरुम्बवूर में हुआ. पुलिस ने मीडिया को बताया कि उन्हें कोई शिकायत नहीं मिली है और कंपनी के मालिक ने आरोपों से इनकार किया है. राज्य मानवाधिकार आयोग ने भी उच्च न्यायालय के वकील कुलथूर जयसिंह द्वारा दायर शिकायत के आधार पर इस घटना में मामला दर्ज किया.