सीजी भास्कर 10 अगस्त
नई दिल्ली
दिल्ली जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (Consumer Forum) ने इंडिगो एयरलाइंस पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 1.5 लाख रुपये मुआवजे का आदेश दिया है। यह फैसला उस शिकायत पर आया, जिसमें एक महिला यात्री को फ्लाइट में गंदी और दागदार सीट देने का आरोप था।
क्या था मामला?
- शिकायतकर्ता पिंकी ने बताया कि 2 जनवरी 2025 को बाकू से नई दिल्ली आने वाली फ्लाइट में उन्हें “खराब, गंदी और दागदार” सीट दी गई।
- उन्होंने क्रू को इसकी जानकारी दी, लेकिन शिकायत को “असंवेदनशील तरीके” से लिया गया।
- पिंकी का कहना है कि इस व्यवहार से उन्हें मानसिक पीड़ा और असुविधा हुई।
इंडिगो का पक्ष
एयरलाइन का कहना था कि उन्होंने समस्या सुनकर यात्री को दूसरी सीट ऑफर की, जिसे उसने स्वीकार कर यात्रा पूरी की।
फोरम का निर्णय
कंज्यूमर फोरम ने इंडिगो को सेवा में कमी (Deficiency in Service) का दोषी मानते हुए आदेश दिया:
- पीड़िता को 1.5 लाख रुपये मुआवजा दिया जाए।
- मुकदमे का खर्च 25,000 रुपये भी एयरलाइन चुकाए।
SDD रिपोर्ट न देने पर सख्ती
फोरम ने यह भी कहा कि इंडिगो ने सिचुएशन डेटा डिस्प्ले (SDD) रिपोर्ट पेश नहीं की, जो फ्लाइट ऑपरेशंस और यात्री से जुड़े घटनाओं का रिकॉर्ड रखने के लिए अनिवार्य होती है।
इस डॉक्यूमेंट की अनुपस्थिति ने एयरलाइन का बचाव कमजोर कर दिया।
इसका मतलब यात्रियों के लिए
यह फैसला साफ संदेश देता है कि एयरलाइंस को यात्रियों की सुविधा और शिकायतों को गंभीरता से लेना होगा। गंदी सीट या खराब सेवा के मामले में उपभोक्ता अपने अधिकारों के लिए कंज्यूमर फोरम का दरवाजा खटखटा सकते हैं।