सीजी भास्कर, 20 फरवरी। छत्तीसगढ़ सरकार ने दिव्यांगजनों को सरकारी नौकरियों में अधिक अवसर देने की दिशा में महत्वपूर्ण (Divyang Reservation CG) पहल की है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के प्रावधानों के तहत राज्य के सभी शासकीय विभागों और उनके अधीनस्थ कार्यालयों में सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने वाले पदों में प्रवर श्रेणी के दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण सुनिश्चित किया जाएगा।
इस संबंध में मंत्रालय महानदी भवन में समाज कल्याण विभाग के सचिव भुवनेश यादव की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य शासन के विभिन्न विभागों के सचिव, विभागाध्यक्ष और नोडल अधिकारी शामिल हुए। बैठक के दौरान प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों में दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पदों के चिन्हांकन पर विस्तार से चर्चा की गई।
सरकार द्वारा सभी विभागों को निर्देश (Divyang Reservation CG) दिए गए हैं कि वे अपने-अपने विभागों में ऐसे पदों की पहचान करें, जिनमें दिव्यांगजन प्रभावी रूप से कार्य कर सकें। इसके आधार पर सीधी भर्ती के दौरान इन पदों को आरक्षित किया जाएगा, ताकि दिव्यांगजनों को रोजगार के समान अवसर मिल सकें।
यह कदम राज्य में समावेशी रोजगार व्यवस्था को बढ़ावा देने और दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार, विभागों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर अंतिम रूप से पदों का निर्धारण किया जाएगा और आने वाली भर्तियों में आरक्षण का लाभ दिया जाएगा।
राज्य सरकार का उद्देश्य दिव्यांगजनों को मुख्यधारा से जोड़ते हुए उन्हें सम्मानजनक रोजगार के अवसर प्रदान (Divyang Reservation CG) करना है। इस पहल से बड़ी संख्या में दिव्यांग अभ्यर्थियों को सरकारी सेवाओं में शामिल होने का अवसर मिलेगा।






