भिलाई नगर, 01 फरवरी। पति और सास की प्रताड़ना से बोरसी दुर्ग में पिछले 5 महीने से माता-पिता के घर रह रही महिला की शिकायत पर काउंसलिंग बाद पुलिस ने ओटू माडातैल हाउस, कालेज रोड, कुप्पाडी, सुल्तान बत्तेरी वायनाड केरल निवासी पति नीतेश प्रेमन एवं सास श्रीमती सुषमा प्रेमन के खिलाफ दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4 और बीएनएस 3(5), 85 के तहत कार्रवाई की है।
महिला थाना एएसआई खूशबू वर्मा ने बताया कि बोरसी निवासी पीड़ित महिला का 23 अप्रैल 2023 को सामाजिक रीति रिवाज से नीतेश प्रेमन पिता प्रेमन निवासी ओटू माडातैल हाऊस, वायनाड (केरल) के साथ विवाह सम्पन्न हुआ था। शादी में उसके पिता ने सोने एवं चांदी के जेवर, एवं चांदी के बर्तन, नगद 2 लाख 40 हजार रूपये उपहार स्वरूप दिये थे। शादी के बाद आनलाईन पति की मांग पर 4 लाख रूपये और दिये। शादी के बाद बिदा होकर अपने ससुराल वायनाड केरल गई महिला संयुक्त परिवार में रहने लगी। एक माह ठीक रहने के बाद पति नीतेश प्रेमन एवं सास श्रीमती सुषमा प्रेमन दोनों मिलकर शादी में कम सोना मिला कह उलाहना देकर प्रताड़ित करने लगे थे। पति एवं सास उसके पति के व्यवसाय के लिये मायके से 20 लाख रूपये मांग कर लाओ कहकर आए दिन छोटी छोटी घरेलू बातों पर गाली गलौच मारपीट कर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताडित करते थे। अत्यधिक प्रताडित होकर 23 अगस्त 2024 से महिला माता-पिता के घर भेज दी गई। कांउसलिंग कार्यवाही में पति एवं ससुराल वाले उपस्थित नहीं हुए। पीड़ित का केरल के वायनाड जिला के ट्रेवल्स कैरावन नामक रिसोर्ट में विवाह हुआ था। परिजनों को बताया गया था कि लड़का दुबई में व्यवसाय करता है, जिसकी प्रतिवर्ष 25 लाख रूपये की आय है। 11 लाख रुपये विवाह में खर्च करने के बाद भी ससुराल वाले लगातार 20 लाख और देने की मांग करते रहे। सास श्रीमती सुषमा प्रेमन ने विवाह के अवसर पर प्राप्त महिला के आभूषण को भी अपने पास रख लिया गया।