सीजी भास्कर, 27 सितंबर। भारत निर्वाचन आयोग ने छत्तीसगढ़ की राजनीतिक पार्टी राष्ट्रीय गोंडवाना पार्टी को नोटिस (Election Commission Notice) जारी किया है। आयोग ने पार्टी के अध्यक्ष के नाम नोटिस भेजते हुए उन्हें आगामी 9 अक्टूबर को रायपुर स्थित मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होने का आदेश दिया है।
आयोग द्वारा जारी (Election Commission Notice) में साफ कहा गया है कि पार्टी पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की विभिन्न धाराओं का पालन न करने का आरोप है। नियमों के मुताबिक, प्रत्येक पंजीकृत राजनीतिक दल को समय-समय पर अपनी गतिविधियों, लेखा-जोखा और संगठनात्मक स्थिति से जुड़े दस्तावेज निर्वाचन आयोग के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। आरोप है कि राष्ट्रीय गोंडवाना पार्टी ने इन प्रावधानों का पालन नहीं किया है।
नोटिस जारी
निर्वाचन आयोग की दस्तावेजी जानकारी के अनुसार, पार्टी का पता इस समय अध्यक्ष, राष्ट्रीय गोंडवाना पार्टी, सरखेल हाऊस, तिफरा दर्ज है। यही वजह है कि नोटिस सीधे पार्टी अध्यक्ष को संबोधित करते हुए भेजा गया है। आयोग ने पार्टी अध्यक्ष से यह स्पष्ट करने को कहा है कि आखिर किन कारणों से अधिनियम की धाराओं का पालन (Election Commission Notice) नहीं किया गया और क्यों न इसके खिलाफ (Legal Action) की जाए। यदि पार्टी संतोषजनक जवाब देने में विफल रहती है, तो आयोग कानून के तहत कड़ी कार्रवाई कर सकता है। इसमें पार्टी की मान्यता पर असर पड़ना भी शामिल है।
विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के मामलों में पार्टी को अपने वित्तीय रिकॉर्ड, सदस्यता से जुड़े दस्तावेज और संगठन की गतिविधियों की पारदर्शी रिपोर्ट आयोग के समक्ष (CG News) पेश करनी होती है। तय तिथि पर यदि सभी आवश्यक कागजात प्रस्तुत नहीं किए जाते, तो पार्टी की पंजीकृत स्थिति खतरे में आ सकती है। अब निगाहें 9 अक्टूबर की सुनवाई पर टिकी हैं, जब राष्ट्रीय (Election Commission Notice) गोंडवाना पार्टी के अध्यक्ष को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपनी बात रखनी होगी। यह देखना अहम होगा कि पार्टी अपने पक्ष में ठोस दस्तावेज प्रस्तुत कर पाती है या नहीं।