सीजी भास्कर, 22 जनवरी। छत्तीसगढ़ में आबकारी उप निरीक्षक भर्ती से जुड़े नियुक्ति आदेश को शासन ने निरस्त (Excise SI recruitment Chhattisgarh) कर दिया है। इस फैसले पर आबकारी मंत्री लखन लाल देवांगन ने स्पष्ट किया कि चयन सूची अनिवार्य अनुमोदन के बिना जारी कर दी गई थी, जिसे तकनीकी खामी मानते हुए वापस लिया गया है।
मंत्री देवांगन ने बताया कि चयन सूची जारी करने से पहले आबकारी मंत्री और विभागीय सचिव की स्वीकृति आवश्यक होती है, लेकिन यह प्रक्रिया पूरी नहीं की गई। इसी कारण आदेश रद्द करना (Excise SI recruitment Chhattisgarh) पड़ा। उन्होंने कहा कि मामले में आबकारी सचिव से स्पष्टीकरण मांगा गया है और लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी।
चयनित अभ्यर्थियों को आश्वस्त करते हुए मंत्री ने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है। पूरी प्रक्रिया को नियमानुसार पूरा कर एक-दो दिन के भीतर संशोधित चयन सूची (Excise SI recruitment Chhattisgarh) जारी कर दी जाएगी। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा परीक्षा 2024 के माध्यम से आबकारी उप निरीक्षक पद के लिए 85 अभ्यर्थियों का चयन किया गया था।




