CG BhaskarCG Bhaskar
Aa
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य
Aa
CG BhaskarCG Bhaskar
Search
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य
Follow US
Home » Extradition of Mehul Choksi: भगोड़े कारोबारी को बड़ा झटका, बेल्जियम कोर्ट ने कहा – भारत भेजने में कोई दिक्कत नहीं

Extradition of Mehul Choksi: भगोड़े कारोबारी को बड़ा झटका, बेल्जियम कोर्ट ने कहा – भारत भेजने में कोई दिक्कत नहीं

By Newsdesk Admin 22/10/2025
Share

भारत प्रत्यर्पण (Extradition of Mehul Choksi) पर बेल्जियम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी

भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी (Extradition of Mehul Choksi) को बड़ा झटका लगा है। बेल्जियम की एक अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि उसके भारत प्रत्यर्पण में कोई कानूनी रुकावट नहीं है। अदालत ने साफ किया कि चौकसी बेल्जियम का नागरिक नहीं है, बल्कि एक विदेशी नागरिक है, और उसके खिलाफ लगे आरोप इतने गंभीर हैं कि भारत को उसका प्रत्यर्पण (India Extradition Approval) पूरी तरह न्यायसंगत है। अदालत ने साथ ही यह भी कहा कि यह मामला किसी भी तरह राजनीतिक नहीं है, इसलिए उसे भारत भेजने में कोई बाधा नहीं बनती।

Contents
भारत प्रत्यर्पण (Extradition of Mehul Choksi) पर बेल्जियम कोर्ट की बड़ी टिप्पणीअदालत ने कहा – ‘गंभीर आरोप हैं, राजनीतिक मकसद नहीं’चोकसी को मिली आंशिक राहत, एक बिंदु पर नहीं दी मंजूरीकोर्ट ने खारिज किए चोकसी के ‘किडनैपिंग और जेल’ वाले दावेभारत ने दी जेल और सुरक्षा व्यवस्था की पूरी जानकारीकोर्ट ने कहा – निष्पक्ष ट्रायल से नहीं भाग सकता आरोपी

अदालत ने कहा – ‘गंभीर आरोप हैं, राजनीतिक मकसद नहीं’

कोर्ट ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया कि चोकसी (Mehul Choksi) पर जो आरोप हैं, वे साजिश (120-B), धोखाधड़ी (420), सरकारी धन की हेराफेरी (409), सबूत मिटाना (201) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत अपराधों से जुड़े हैं। ये सभी आरोप ऐसे हैं जिनमें एक वर्ष से अधिक की सजा का प्रावधान है। अदालत ने माना कि ये आरोप गंभीर आर्थिक अपराध (Serious Financial Crime) की श्रेणी में आते हैं और इनमें किसी राजनीतिक दबाव या बदले की भावना का कोई प्रमाण नहीं है।

चोकसी को मिली आंशिक राहत, एक बिंदु पर नहीं दी मंजूरी

हालांकि अदालत ने एक पहलू पर चौकसी को राहत दी है। बेल्जियम के कानून में ‘सबूत मिटाना’ (Evidence Destruction) अपराध की श्रेणी में नहीं आता, इसलिए इस बिंदु पर प्रत्यर्पण की मंजूरी नहीं दी गई। लेकिन अन्य सभी अपराधों को अदालत ने प्रत्यर्पण योग्य माना। अदालत ने कहा कि “कानून के नजरिए से अपराध वही है जो दोनों देशों में दंडनीय हो”, और इस आधार पर भारत की मांग को न्यायोचित ठहराया गया।

कोर्ट ने खारिज किए चोकसी के ‘किडनैपिंग और जेल’ वाले दावे

चोकसी ने अपने बचाव में यह कहा था कि उसे एंटीगुआ से भारत के इशारे पर किडनैप (Mehul Choksi Kidnapping Claim) किया गया था। हालांकि अदालत ने इस दावे को सबूतों के अभाव में खारिज कर दिया। उसने यह भी कहा कि भारत की जेलों या न्याय प्रणाली पर पेश किए गए रिपोर्ट्स से कोई ठोस तथ्य सामने नहीं आता कि चोकसी को वहां अनुचित व्यवहार झेलना पड़ेगा। अदालत ने माना कि “न्यायिक स्वतंत्रता और सुरक्षा की गारंटी भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में सुनिश्चित है।”

भारत ने दी जेल और सुरक्षा व्यवस्था की पूरी जानकारी

अदालत के समक्ष भारत की ओर से विस्तृत जानकारी दी गई कि मेहुल चौकसी को मुंबई की आर्थर रोड जेल (Arthur Road Jail Mumbai) में रखा जाएगा। उसके लिए अलग बैरक (46 वर्ग मीटर) तय की गई है, जिसमें निजी शौचालय और चिकित्सा सुविधा होगी। कोर्ट ने इस व्यवस्था को पर्याप्त माना और कहा कि चोकसी की हिरासत अदालत के नियंत्रण में होगी, जांच एजेंसी के नहीं।

कोर्ट ने कहा – निष्पक्ष ट्रायल से नहीं भाग सकता आरोपी

चोकसी ने यह भी तर्क दिया कि भारत में मीडिया कवरेज से उसके खिलाफ माहौल बना है। अदालत ने कहा कि “मीडिया रिपोर्ट किसी आरोपी के ट्रायल को प्रभावित नहीं कर सकती, विशेषकर तब जब न्यायपालिका स्वतंत्र है।” कोर्ट ने कहा कि उसे स्वास्थ्य, सुरक्षा या ट्रायल के प्रति कोई ठोस खतरा नहीं दिखता, इसलिए प्रत्यर्पण को रोके जाने का कोई आधार नहीं है।

You Might Also Like

Govardhan Puja 2025 : आज श्रीकृष्ण के गिरधारी स्वरूप की होगी पूजा, अर्पित होंगे छप्पन भोग

दिल्ली से लौटे ‘माउंटेन मैन’ के बेटे भगीरथ मांझी, बोले – चार दिन तक इंतज़ार किया, लेकिन Bhagirath Manjhi Ticket Issue पर पार्टी ने निराश किया

Mahagathbandhan Election Campaign: बिहार चुनाव में कांग्रेस उतारेगी UP संगठन की पूरी टीम

FMCG Price Reform: पुराने दाम पर अब मिलेगा ज्यादा सामान, GST सुधार के बाद बदला पूरा बाजार

President Droupadi Murmu Helicopter Incident: लैंडिंग के वक्त धंस गया हेलिपैड, बाल-बाल बचीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू

Newsdesk Admin 22/10/2025
Share this Article
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Telegram

ताजा खबरें

Delhi Chhath Puja Preparation : CM रेखा गुप्ता का बड़ा ऐलान, AAP सरकार पर साधा निशाना – प्रदूषण में भी दिखा सुधार

सीजी भास्कर 22 अक्टूबर Delhi Chhath Puja Preparation…

Bilaspur Police Transfer List : SSP ने बदले कई थानेदार, SI और आरक्षक – सीपत विवाद के बाद एक्शन से मचा हड़कंप

Bilaspur Police Transfer List : सीपत थाना बैनर…

Wife Killed by Husband: पूरी रात कमरे से आती रही चीखें, सुबह मिली लाश – खाना न बनाने पर उतारा मौत के घाट

सीजी भास्कर 22 अक्टूबर । छत्तीसगढ़ के सूरजपुर…

Apple Maps Privacy Issue: क्या आपकी लोकेशन पर नज़र रख रहा है Apple? जानिए पूरा सच और तुरंत बंद करें ये सेटिंग

Apple Maps Privacy Issue: Apple हमेशा से अपनी…

Govardhan Puja 2025
Govardhan Puja 2025 : आज श्रीकृष्ण के गिरधारी स्वरूप की होगी पूजा, अर्पित होंगे छप्पन भोग

सीजी भास्कर, 22 अक्टूबर। दीपावली के एक दिन…

You Might Also Like

Govardhan Puja 2025
देश-दुनिया

Govardhan Puja 2025 : आज श्रीकृष्ण के गिरधारी स्वरूप की होगी पूजा, अर्पित होंगे छप्पन भोग

22/10/2025
देश-दुनियाराजनीति

दिल्ली से लौटे ‘माउंटेन मैन’ के बेटे भगीरथ मांझी, बोले – चार दिन तक इंतज़ार किया, लेकिन Bhagirath Manjhi Ticket Issue पर पार्टी ने निराश किया

22/10/2025
देश-दुनियाराजनीति

Mahagathbandhan Election Campaign: बिहार चुनाव में कांग्रेस उतारेगी UP संगठन की पूरी टीम

22/10/2025
देश-दुनिया

FMCG Price Reform: पुराने दाम पर अब मिलेगा ज्यादा सामान, GST सुधार के बाद बदला पूरा बाजार

22/10/2025
छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक विश्वसनीय न्यूज पोर्टल है, जिसकी स्थापना देश एवं प्रदेश के प्रमुख विषयों और खबरों को सही तथ्यों के साथ आमजनों तक पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है। इसके साथ ही हम महत्वपूर्ण खबरों को अपने पाठकों तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
क्विक लिंक्स
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य

हमारे बारे में

मुख्य संपादक : डी. सोनी

संपर्क नंबर : +91 8839209556

ईमेल आईडी : cgbhaskar28@gmail.com

© Copyright CGbhaskar 2025 | All Rights Reserved | Made in India by MediaFlix

Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?