CG BhaskarCG BhaskarCG Bhaskar
Font ResizerAa
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य
Font ResizerAa
CG BhaskarCG Bhaskar
Search
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य
Follow US
Home » Family Dispute : ‘बेटे को घर से बेदखल कर दो’ इस केस को सुनकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी- ‘खत्म हो रहे परिवार”

Family Dispute : ‘बेटे को घर से बेदखल कर दो’ इस केस को सुनकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी- ‘खत्म हो रहे परिवार”

By Newsdesk Admin
28/03/2025
Share

सीजी भास्कर, 28 मार्च। Vasudhaiva Kutumbakam: उच्चतम न्यायालय ने परिवार संस्था के क्षरण पर चिंता जाहिर करते हुए गुरुवार (27 मार्च) को कहा कि भारत में लोग ‘वसुधैव कुटुम्बकम’ के सिद्धांत में विश्वास तो करते हैं, लेकिन अपने करीबी रिश्तेदारों के साथ भी एकजुट रहने में असफल हो रहे हैं. न्यायमूर्ति पंकज मिथल और न्यायमूर्ति एस वी एन भट्टी की पीठ ने कहा कि परिवार की अवधारणा धीरे-धीरे खत्म हो रही है और समाज में ‘एक व्यक्ति-एक परिवार’ की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है.

ये टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने एक महिला की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान की जिसमें उसने अपने बड़े बेटे को घर से बेदखल करने की मांग की थी. इस मामले में ये सामने आया कि याचिकाकर्ता समतोला देवी और उनके पति कल्लू मल के तीन बेटे और दो बेटियां थी. कल्लू मल का निधन हो चुका था और माता-पिता का अपने बेटों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध नहीं था.

पिता ने बड़े बेटे पर लगाया उत्पीड़न का आरोप

अगस्त 2014 में कल्लू मल ने स्थानीय एसडीएम को शिकायत दी थी, जिसमें उन्होंने अपने बड़े बेटे पर मानसिक और शारीरिक यातना देने का आरोप लगाया था. इसके बाद 2017 में दंपती ने अपने बेटों के खिलाफ भरण-पोषण की मांग करते हुए मामला दायर किया, जिसे सुल्तानपुर की कुटुंब अदालत में एक आपराधिक मामला माना गया. अदालत ने आदेश दिया कि बेटों को माता-पिता को 4,000 रुपये प्रति माह देना होगा.

बेटे पर रोजमर्रा की जरूरतें न पूरी करने का आरोप

कल्लू मल ने दावा किया कि उनका मकान स्वयं अर्जित संपत्ति है, जिसमें निचले हिस्से में दुकानें भी शामिल हैं, जहां उन्होंने 1971 से 2010 तक कारोबार किया था. उन्होंने आरोप लगाया कि उनके बड़े बेटे ने उनकी दैनिक और मेडिकल जरूरतों का ध्यान नहीं रखा. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि केवल पिता को संपत्ति का एकमात्र मालिक नहीं माना जा सकता, क्योंकि बेटों का भी उस पर अधिकार है.

अदालत ने सीनियर सिटिजन कानून के तहत समाधान सुझाया

अदालत ने ये भी कहा कि बेटे को घर से बेदखल करने जैसे कठोर कदम की कोई जरूरत नहीं है. इसके बजाय सीनियर नागरिक कानून के तहत भरण-पोषण का आदेश देकर समस्या का समाधान किया जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने पारिवारिक विवादों को सुलझाने के लिए कानूनी प्रक्रियाओं के महत्व को एक बार फिर उजागर किया है.

Delhi Crime: दिल्ली में OLA कैब ड्राइवर का अपहरण और लूट, पुलिस ने किया सनसनी खेज खुलासा
Myanmar Earthquake Update: भूकंप से तबाह म्यांमार में फिर लगे झटके, 694 लोगों की मौत, 1670 जख्मी, अफगानिस्तान में भी डोली धरती… 10 बड़े अपडेट्स
निलंबित पटवारी ने की आत्महत्या, नोट में लिखा – “मैं निर्दोष हूं”
वीकेंड पर घर बैठे लें हॉरर-कॉमेडी का मजा, ओटीटी पर ये फिल्में करेंगी एंटरटेन
महानगरपालिका चुनाव से पहले शिवसेना का बड़ा दांव, जानें कैसे की जा रही है युवाओं को साधने की तैयारी!

Quick Link

  • My Bookmark
  • Interests
  • Contact Us
  • Blog Index
Share This Article
Facebook Whatsapp Whatsapp Telegram

ताजा खबरें

Supreme Court
Supreme Court : दिल्ली प्रदर्शन पर पाबंदियों को लेकर केंद्र और पुलिस ने मांगी माफी, इंटरनेट बंद करने पर दी सफाई

मेट्रो स्टेशन के गेट बंद रखने के मामले…

Tatibandh Siltara Road
Tatibandh Siltara Road : रायपुर में पांच साल से अधूरी सर्विस रोड, 600 मीटर जमीन अधिग्रहण के बाद बनेगी सड़क

टाटीबंध-सिलतरा बायपास यानी रिंग रोड-4 पर हीरापुर मोड़…

Hrithik Roshan
Hrithik Roshan : ‘जेलर 2’ में ऋतिक रोशन की धांसू एंट्री, रजनीकांत संग अंदाज ने जीता फैंस का दिल

रजनीकांत की फिल्म ‘जेलर 2’ में ऋतिक रोशन…

Katie Zacharia
Katie Zacharia : ट्रंप की नई प्रवक्ता की कानूनी डिग्री पर सवाल, बार परीक्षा के रिकॉर्ड को लेकर विवाद

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई प्रेस सेक्रेटरी…

Leopard Attack Dhamtari : बैल का शिकार करने गांव पहुंचा तेंदुआ, मेहमान और गर्भवती महिला समेत 3 घायल
Leopard Attack Dhamtari : बैल का शिकार करने गांव पहुंचा तेंदुआ, मेहमान और गर्भवती महिला समेत 3 घायल

धमतरी जिले के नगरी ब्लॉक के ग्राम कारीपानी…

छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक विश्वसनीय न्यूज पोर्टल है, जिसकी स्थापना देश एवं प्रदेश के प्रमुख विषयों और खबरों को सही तथ्यों के साथ आमजनों तक पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है। इसके साथ ही हम महत्वपूर्ण खबरों को अपने पाठकों तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
क्विक लिंक्स
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य

हमारे बारे में

मुख्य संपादक : डी. सोनी

संपर्क नंबर : +91 8839209556

ईमेल आईडी : cgbhaskar28@gmail.com

छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक विश्वसनीय न्यूज पोर्टल है, जिसकी स्थापना देश एवं प्रदेश के प्रमुख विषयों और खबरों को सही तथ्यों के साथ आमजनों तक पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है। इसके साथ ही हम महत्वपूर्ण खबरों को अपने पाठकों तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
क्विक लिंक्स
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य

हमारे बारे में

मुख्य संपादक : डी. सोनी

संपर्क नंबर : +91 8839209556

ईमेल आईडी : cgbhaskar28@gmail.com

© Copyright CGbhaskar 2025 | All Rights Reserved | Made in India by MediaFlix
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?