सीजी भास्कर, 5 नवंबर। दुर्ग जिले के भिलाई में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के अध्यक्ष अमित बघेल के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। सिंधी और अग्रवाल समाज के सदस्यों ने भिलाई नगर थाने में शिकायत की थी। जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। (FIR against AmitBaghel in Bhilai)
शिकायत में कहा गया कि –
अमित बघेल ने सोशल मीडिया पर अपने बयान में सिंधी समाज और उनके पूजनीय इष्टदेव संत झूलेलाल जी के साथ-साथ महाराजा अग्रसेन के संबंध में अभद्र और अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया।

FIR against AmitBaghel in Bhilai : अमित बघेल की तुरंत गिरफ्तारी की मांग
इस टिप्पणी के बाद सिंधी और अग्रवाल समाज के लोगों में गहरा आक्रोश फैल गया। दोनों समाजों के पदाधिकारियों ने इस बयान को धार्मिक और सामाजिक सौहार्द के खिलाफ बताया है।
उन्होंने पुलिस प्रशासन से अमित बघेल की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। समाज के प्रतिनिधियों का कहना है कि ऐसी टिप्पणियां न केवल धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाती हैं, बल्कि समाज में वैमनस्य फैलाने का काम करती हैं।
एफआईआर शुन्य पर देहाती नालसी दर्ज FIR against AmitBaghel in Bhilai
पुलिस ने शिकायत के आधार पर अमित बघेल के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 299 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। यह धारा किसी भी नागरिक वर्ग की धार्मिक भावनाओं को जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण तरीके से आहत करने से संबंधित है।
इस अपराध के लिए तीन साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। भिलाई नगर सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी ने बताया कि अमित बघेल पर मामला दर्ज किया गया है। एफआईआर शुन्य पर देहाती नालसी दर्ज किया गया है।
बयान की कड़े शब्दों में निंदा
भिलाई के सिंधी समाज के लोगों ने एसएसपी विजय अग्रवाल से मुलाकात की थी। समाज के लोगों ने एसएसपी विजय अग्रवाल से मिलकर अमित बघेल के बयान की कड़ी शब्दों में निंदा की थी। उसके बाद कड़ी कार्रवाई की मांग की थी।
बताया जा रहा है कि एसएसपी विजय अग्रवाल के निर्देश के बाद ही भिलाई नगर में एफआईआर दर्ज किया गया है।
