सीजी भास्कर, 15 दिसंबर। ससुराल में पति, सास, ससुर, जेठ, जेठानी और चाचा ससुर की प्रताड़ना से तंग आकर मोहलाई की पीड़ित महिला ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। उसकी शिकायत पर महिला थाना पुलिस ने कुल सात लोगों को आरोपी बनाते हुए 498(ए), 34 के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है।
महिला थाना पुलिस ने बताया कि राजेश्वरी साहू का विवाह 26 जून 2021 को ग्राम बघेरा निवासी मनीष कुमार साहू से हुआ था। शिकायत के अनुसार उसके माता-पिता ने अपनी हैसियत से बढ़कर प्रत्येक घरेलु सामान एवं सोने-चांदी के जेवर और नगद 60 हजार रूपये उपहार स्वरूप दिए थे। शादी के अगले दिन से ही ससुराल पक्ष नेहरू नगर के स्टेटस के अनुसार अत्याधुनिक फर्निचर की मांग करने लगा। महिला के पति, ससुर, सास, जेठ, जेठानी एवं देवर आधुनिक फर्निचर के लिए मानसिक प्रताड़ना देने लगे। इसके बाद नगद 5 लाख रूपये दहेज की जाने लगी। ससुराल के लोग वर्ष 2022 के जनवरी माह में नेहरू नगर ईस्ट शिफ्ट हो गये। महिला का आरोप है कि उसका जेठ शराबी है तथा छेड़खानी करने का प्रयास करने लगा, जेठानी अपने पति का सहयोग करती थी। सास महिला को सिक्स जेंडर कहती और खाना के साथ भभूत मिलाकर देने लगी। पति भी 5 लाख की डिमांड में परिवार वालों के ही साथ रहा। प्रताड़ना का महिला ने विरोध किया तो पति मारपीट करने पर आमादा हो गया। 13 मई 2024 को सभी ने एकमत होकर महिला को दहेज हेतु प्रताड़ित कर खाना देना बंद कर दिया। तब महिलि अपने निवास स्थान से ट्यूशन जाने का बहाना कर घर से निकल सीधे अपने माता-पिता के घर लौट आई। इसके बाद कई समझाइश बाद भी ससुराल पक्ष अपनी मांग पर अड़ा रहा तब महिला की शिकायत पर उसके पति मनीष साहू (35 वर्ष), ससुर मोतीलाल साहू (65 वर्ष), सास खेमेश्वरी साहू (60 वर्ष), जेठ एकानंद साहू (38 वर्ष), जेठानी इंद्राणी साहू (32 वर्ष), जेठ तोमेश साहू (36 वर्ष), डिल्लु साहू (चाचा ससूर) के खिलाफ जुर्म दर्ज किया गया है।