सीजी भास्कर 24 जुलाई
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने करोड़ों रुपये के बहु-राज्यीय क्रिप्टो घोटाले में आरोपी पूर्व सेना हवलदार नरेश कुमार गुलिया की अग्रिम जमानत याचिका सख्ती से खारिज कर दी है। अदालत ने इसे “आर्थिक अपराध की गंभीर श्रेणी” में माना और गुलिया को किसी भी प्रकार की रियायत देने से इनकार कर दिया।
न्यायालय का सख्त रुख: “यह कोई सामान्य गिरफ्तारी का मामला नहीं”
न्यायमूर्ति मोहम्मद यूसुफ वानी ने 19 पेज के आदेश में कहा कि गिरफ्तारी-पूर्व राहत केवल उन मामलों में दी जा सकती है जहां झूठे आरोपों की आशंका हो, जबकि यह केस गंभीर आर्थिक धोखाधड़ी का प्रतीक है।
उन्होंने कहा:
“याचिकाकर्ता न तो न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मामला जोड़ सका और न ही यह सिद्ध कर सका कि उसे झूठा फंसाया गया है।”
‘इमोलिएंट कॉइन’ से लेकर ‘टेक कॉइन’ तक: एक फर्जी क्रिप्टो साम्राज्य का निर्माण
प्रवर्तन निदेशालय (ED) के अनुसार, गुलिया ने यूके में पंजीकृत दो कंपनियों — Emolient Coin Ltd और Tech Coin Ltd — के माध्यम से एक फर्जी डिजिटल करेंसी नेटवर्क खड़ा किया।
निवेशकों को मोबाइल ऐप्स के ज़रिए 40% रिटर्न का लालच देकर इस स्कीम में फंसाया गया।
- यह घोटाला जम्मू, लेह, सोनीपत से लेकर वियतनाम, कंबोडिया और फिलीपींस तक फैला।
- 2508 निवेशकों से करोड़ों की ठगी की गई।
- घोटाले की कुल रकम करीब ₹16.81 करोड़ आंकी गई, जिसमें ₹6.05 करोड़ सीधे गुलिया के खातों में पहुंचे।
घोटाले का खुलासा: जब ऐप्स हुए बंद और कॉइन हुआ क्रैश
2019 के अंत में इन फर्जी ऐप्स ने काम करना बंद कर दिया और “Emolient Coin” का वैल्यू जानबूझकर गिरा दिया गया। तब जाकर हजारों निवेशक ठगे जाने का शिकार हुए।
ईडी ने बताया कि 91 लाख रुपये नकद गुलिया के सोनीपत स्थित घर से बरामद हुए, लेकिन वह वहां मौजूद नहीं था। आखिरी बार उसका थाईलैंड में लोकेशन ट्रेस हुआ।
गुलिया का बचाव नाकाम: “बलि का बकरा नहीं, मास्टरमाइंड हो”
गुलिया ने खुद को मासूम बताते हुए कहा कि वह भी एक शिकार है, लेकिन अदालत ने इस दलील को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि
“पूर्व फौजी की छवि उसे आर्थिक अपराधों से मुक्त नहीं कर सकती।”
सुप्रीम कोर्ट के संदर्भों का हवाला
अदालत ने सिद्धराम म्हेत्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य और सुशीला अग्रवाल बनाम दिल्ली सरकार जैसे मामलों का हवाला देते हुए कहा कि
“व्यक्तिगत स्वतंत्रता को समाज के व्यापक हितों से संतुलित किया जाना चाहिए।”