सीजी भास्कर, 04 अप्रैल : उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में गांजा तस्करी (Ganja Smuggling) के मामले में अदालत ने छत्तीसगढ़ निवासी आरोपी विनोद यादव को दोषी करार देते हुए पांच साल दो माह 14 दिन के कारावास की सजा सुनाई है।
इसके साथ ही अदालत ने आरोपी पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। यदि आरोपी अर्थदंड अदा नहीं करता है, तो उसे एक माह अतिरिक्त जेल में रहना होगा।
यह मामला 15 जनवरी 2020 का है, जब बड़ौत कोतवाली क्षेत्र में चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक कैंटर को पकड़ा था। कैंटर में काशीफल लदा हुआ था, लेकिन जब पुलिस ने तलाशी ली तो उसके नीचे आठ बोरों में करीब पांच किलोग्राम गांजा (Ganja Smuggling) छिपाकर रखा गया था।
पुलिस ने मौके से एक आरोपी विनोद यादव, निवासी ब्राह्मण पारा, निकट हनुमान मंदिर, जनपद बेमेतरा (छत्तीसगढ़) को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसका एक साथी फरार हो गया। पुलिस ने दावा किया कि आरोपी छत्तीसगढ़ से गांजा लेकर शामली की ओर जा रहे थे।
इस मामले में पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट (Ganja Smuggling) के तहत मुकदमा दर्ज कर चार्जशीट अदालत में दाखिल की थी। मामला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट), त्वरित न्यायालय संख्या-दो, नीरू शर्मा की अदालत में विचाराधीन था। अदालत ने सभी साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।
यह फैसला नशा तस्करी पर कड़ा संदेश देता है और दिखाता है कि मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों पर कानून सख्ती से कार्रवाई कर रहा है। पुलिस अब फरार आरोपी की तलाश में जुटी है, ताकि पूरे गिरोह पर शिकंजा कसा जा सके।