सीजी भास्कर, 05 मार्च । छत्तीसगढ़ के गरियाबंद (Gariaband News) कलेक्टर दीपक अग्रवाल ने तहसील गरियाबंद के ग्राम पारागांवडीह में सरकारी पट्टे की भूमि को सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना बेचने और हस्तांतरित करने के मामले में छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 165 (7-ख) का उल्लंघन है, इसलिए इसे शून्य और अकृत घोषित करते हुए उक्त भूमि को पूर्ववत शासन के अधीन करने का आदेश दिया है।
इसके साथ ही, विवेचना के आधार पर पटवारी मनोज खरे, मनेश्वर सिंह ठाकुर, गोपाल राम और नितेश साहू के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कराने के निर्देश अनुविभागीय अधिकारी राजस्व गरियाबंद को दिए गए हैं।
गरियाबंद जिले के (Gariaband News)ग्राम पारागांवडीह में स्थित खसरा नं. 27/3 (रकबा 0.40 हेक्टेयर) और खसरा नं. 27/2 (रकबा 0.20 हेक्टेयर) शासकीय पट्टे की भूमि है। इस भूमि को सबसे पहले गोपाल राम ने नितेश साहू को बेच दिया। इसके बाद, नितेश साहू ने अश्वन कुमार पटेल को ऋण पुस्तिका दिखाते हुए 4 सितंबर 2018 को इस भूमि का विक्रय पंजीकरण कराया।
विक्रेता ने यह बताते हुए कि भूमि सभी प्रकार के अधिभारों से मुक्त है और किसी भी न्यायालय में विवाद लंबित नहीं है, अश्वन कुमार को यह भूमि बेच दी। इस मामले की सुनवाई करते हुए (Gariaband News) कलेक्टर ने पाया कि दोनों भूमि रकबों के विक्रय-अंतरण में भू-राजस्व संहिता का उल्लंघन हुआ है, जिसके कारण बिक्री को शून्य और अकृत घोषित कर दिया गया है।