CG BhaskarCG Bhaskar
Aa
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य
Aa
CG BhaskarCG Bhaskar
Search
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य
Follow US
Home » “राज्यपाल का तरीका गैरकानूनी और मनमाना…” सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार की दाखिल याचिका पर सुनाया फैसला

“राज्यपाल का तरीका गैरकानूनी और मनमाना…” सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार की दाखिल याचिका पर सुनाया फैसला

By Newsdesk Admin 08/04/2025
Share

08 अप्रैल 2025 :

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्यपाल विधानसभा से पारित विधेयकों को अनिश्चित समय तक रोके नहीं रह सकते. वह सरकार को दोबारा विचार के लिए विधेयक भेज सकते हैं, लेकिन अगर विधानसभा विधेयक को पुराने स्वरूप में वापस पास करती है, तो राज्यपाल के पास उसे मंजूरी देने के अलावा कोई विकल्प नहीं. वह उसे राष्ट्रपति के पास भेजने के नाम पर लटकाए नहीं रह सकते.

सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 200 की व्याख्या से जुड़ा यह अहम फैसला तमिलनाडु सरकार की याचिका पर दिया है. राज्य सरकार ने राज्यपाल पर विधानसभा से पारित बिलों को राज्यपाल की तरफ से अटकाए रखने का आरोप लगाया था. वहीं, राज्यपाल ने कहा था कि उन्होंने इन कानूनों को रोकने की जानकारी राज्य सरकार को दी थी. उन्होंने कई कानूनों को राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा है. ऐसा करना उनके अधिकार क्षेत्र में आता है.

तमिलनाडु सरकार का कहना था कि राज्यपाल आर एन रवि ने 10 विधेयकों को स्वीकृति नहीं दी है. इनमें से सबसे पुराना विधेयक जनवरी 2020 का है. कई विधेयकों को राज्य विधानसभा दोबारा पारित कर राज्यपाल के पास भेज चुकी है. उनके पास उन विधेयकों को मंजूरी देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, लेकिन लंबे समय तक विधेयकों को रोके रखने के बाद अब राज्यपाल उन्हें राष्ट्रपति के पास भेजने की बात कह रहे हैं.

अब जस्टिस जे बी पारडीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने फैसला देते हुए राज्यपाल की तरफ से अपनाई गई प्रक्रिया को अवैध करार दिया है. जजों ने कहा है कि राज्यपाल को संविधान ‘वीटो’ की शक्ति नहीं देता. सुप्रीम कोर्ट ने मामले में हुई देरी को देखते हुए संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत मिली विशेष शक्ति का भी इस्तेमाल किया. कोर्ट ने आदेश दिया कि विधानसभा से राज्यपाल के पास दोबारा भेजे गए 10 विधेयक उसी तरीख से मंजूर माने जाएंगे, जब उन्हें दोबारा भेजा गया था.

कोर्ट ने विधेयकों को राज्यपाल की तरफ से मंजूरी दिए जाने के मामलों में समय सीमा भी निर्धारित की है. कोर्ट ने कहा है कि राज्यपाल किसी विधेयक को फिर से विचार के लिए विधानसभा के पास भेजना चाहते हैं, तो उन्हें ऐसा अधिकतम 3 महीने में करना होगा. विधानसभा से दोबारा पारित बिल को 1 महीने में मंजूरी देनी होगी. अगर वह कैबिनेट की सहमति से किसी बिल को राष्ट्रपति के पास भेजना चाहते हैं, तो उन्हें ऐसा 1 महीने में करना होगा.

You Might Also Like

Vande Mataram Protocol : वंदे मातरम पर नए नियम, अब राष्ट्रगान के बराबर सम्मान, अपमान करने पर होगी जेल

Big question on Chrome ! क्या Google चुपचाप आपके कंप्यूटर में डाउनलोड कर रहा 4GB की AI फाइल?

Resolve against terrorism remains unwavering : ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर बोले पीएम मोदी

Online betting racket busted :नमन जग्गी और आयुष जैन गिरफ्तार, ‘तीन पैनल 777’ से खेल चल रहा था

Phoolbasan Yadav kidnapping case : कांग्रेस ने गृहमंत्री से मांगा इस्तीफा, सुशील आनंद शुक्ला का हमला

Newsdesk Admin 08/04/2025
Share this Article
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Telegram

ताजा खबरें

Drinking Water : पहाड़ी बस्तियों में आखिर क्यों बढ़ी उम्मीद, अब पानी के लिए नहीं भटकेंगे ग्रामीण

सीजी भास्कर, 07 मई। सरगुजा के दूरस्थ पहाड़ी…

Kabirdham Child Labour Rescue : खौफनाक दास्तां! 8 साल के बच्चों से कराई जा रही थी मवेशियों की रखवाली, पुलिस ने तोड़ी गुलामी की बेड़ियां

सीजी भास्कर, 07 मई : कबीरधाम के सुदूर…

CG Medical College Recruitment : छत्तीसगढ़ के 5 नए मेडिकल कॉलेजों में 175 डॉक्टरों की भर्ती शुरु

सीजी भास्कर, 07 मई : छत्तीसगढ़ के चिकित्सा…

Mavali Hills Kanker : बस्तर की नई पहचान, अब गोला-बारूद नहीं, सैलानियों के स्वागत के लिए तैयार है ‘मावली हिल्स’

सीजी भास्कर, 07 मई : कांकेर जिले के…

Chhattisgarh Drinking Water News : सुदूर वनांचल क्षेत्रों में पीने का पानी के स्थायी समाधान की दिशा में सरकार का बड़ा कदम’

सीजी भास्कर, 07 मई : छत्तीसगढ़ के सरगुजा…

You Might Also Like

देश-दुनिया

Vande Mataram Protocol : वंदे मातरम पर नए नियम, अब राष्ट्रगान के बराबर सम्मान, अपमान करने पर होगी जेल

07/05/2026
टेक्नोलॉजीदेश-दुनियाफीचर्ड

Big question on Chrome ! क्या Google चुपचाप आपके कंप्यूटर में डाउनलोड कर रहा 4GB की AI फाइल?

07/05/2026
ट्रेंडिंगदेश-दुनियाफीचर्ड

Resolve against terrorism remains unwavering : ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर बोले पीएम मोदी

07/05/2026
अपराधछत्तीसगढ़ट्रेंडिंगदेश-दुनिया

Online betting racket busted :नमन जग्गी और आयुष जैन गिरफ्तार, ‘तीन पैनल 777’ से खेल चल रहा था

06/05/2026
छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक विश्वसनीय न्यूज पोर्टल है, जिसकी स्थापना देश एवं प्रदेश के प्रमुख विषयों और खबरों को सही तथ्यों के साथ आमजनों तक पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है। इसके साथ ही हम महत्वपूर्ण खबरों को अपने पाठकों तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
क्विक लिंक्स
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य

हमारे बारे में

मुख्य संपादक : डी. सोनी

संपर्क नंबर : +91 8839209556

ईमेल आईडी : cgbhaskar28@gmail.com

© Copyright CGbhaskar 2025 | All Rights Reserved | Made in India by MediaFlix

Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?