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Home » Health Department Recruitment : हाई कोर्ट बिलासपुर ने छत्तीसगढ़ के सचिव को तलब कर मांगा शपथपत्र, जानिए क्या है मामाला

Health Department Recruitment : हाई कोर्ट बिलासपुर ने छत्तीसगढ़ के सचिव को तलब कर मांगा शपथपत्र, जानिए क्या है मामाला

By Newsdesk Admin 11/10/2025
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Chhattisgarh High Court Order
Chhattisgarh High Court Order

सीजी भास्कर, 11 अक्टूबर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग (Health Department Recruitment) से मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों में मनोचिकित्सक, पैथोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर के पदों पर भर्ती प्रक्रिया की स्थिति पर विस्तृत जानकारी मांगी है। न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति अमितेंद्र किशोर प्रसाद की खंडपीठ ने शुक्रवार को आदेश जारी करते हुए कहा कि विभाग के सचिव आगामी सुनवाई से पहले शपथपत्र के रूप में पूरी जानकारी प्रस्तुत करें।

कोर्ट में दिया गया जवाब

सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिन्हा और अधिवक्ता सृष्टि उपाध्याय ने याचिकाकर्ता की ओर से पक्ष रखा, जबकि राज्य की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता वाई. एस. ठाकुर उपस्थित रहे। अदालत को बताया गया कि 22 सितंबर 2025 के आदेश के अनुपालन में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव ने एक शपथपत्र प्रस्तुत किया है। इसमें कहा गया कि 18 सितंबर 2025 को लोक सेवा आयोग ने विभाग से मनोचिकित्सक, पैथोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर पदों की भर्ती परीक्षा के लिए सिलेबस और प्रक्रिया संबंधी जानकारी (Health Department Recruitment) मांगी थी, जिस पर विभाग ने 3 अक्टूबर 2025 को जवाब भेजा था।

चपरासी और चौकीदार भर्ती की प्रगति

शपथपत्र में यह भी उल्लेख किया गया कि चपरासी और चौकीदार के 6 पदों के लिए दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया 17-18 सितंबर को पूरी हुई। चयनित उम्मीदवारों के अनुभव प्रमाणपत्र 25 सितंबर को संबंधित संस्थानों को भेजे गए हैं। रिपोर्ट आने के बाद नियुक्ति आदेश जारी किए जाएंगे। वहीं, वार्ड बॉय और वार्ड आया के पदों के लिए व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने परीक्षा की तिथि 12 अक्टूबर 2025 तय की है।

कोर्ट के निर्देश

वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिन्हा ने अदालत को अवगत कराया कि विभाग ने मनोचिकित्सक, पैथोलॉजिस्ट और काउंसलर पदों की भर्ती प्रक्रिया (Health Department Recruitment) को लेकर कोई ठोस जानकारी प्रस्तुत नहीं की है। इस पर नाराजगी जताते हुए अदालत ने सचिव को निर्देश दिया कि वे नया शपथपत्र प्रस्तुत करें, जिसमें यह स्पष्ट रूप से बताया जाए कि आयोग को भर्ती प्रक्रिया के लिए आवश्यक दस्तावेज और सिलेबस कब और कैसे भेजे गए। अदालत ने राज्य के वकील को आदेश की प्रति तत्काल सचिव तक पहुंचाने के निर्देश दिए हैं ताकि 19 नवंबर की अगली सुनवाई से पहले अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

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