CG BhaskarCG Bhaskar
Aa
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य
Aa
CG BhaskarCG Bhaskar
Search
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य
Follow US
Home » High Court Compensation Verdict: सड़क हादसे में मृतक के परिवार को 53.40 लाख, बीमा कंपनी की याचिका खारिज

High Court Compensation Verdict: सड़क हादसे में मृतक के परिवार को 53.40 लाख, बीमा कंपनी की याचिका खारिज

By Newsdesk Admin 21/02/2026
Share

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने High Court Compensation Verdict से जुड़े एक अहम मामले में बीमा कंपनी की अपील नामंजूर कर दी। अदालत ने मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के उस आदेश को पूरी तरह सही ठहराया, जिसमें सड़क हादसे में जान गंवाने वाले व्यक्ति के परिजनों को 53.40 लाख रुपये का मुआवजा दिया गया था। कोर्ट ने साफ कहा कि पीड़ित परिवार को राहत देना कानून की भावना के अनुरूप है और इसमें किसी तरह की कटौती का आधार नहीं बनता।

Contents
High Court Compensation Verdict में आय और निर्भरता पर अदालत की टिप्पणीसबूतों के आधार पर हाईकोर्ट का फैसला

अदालत में पेश रिकॉर्ड के मुताबिक, 4 दिसंबर 2021 को जयमंगल राजवाड़े अपनी मारुति कार से अंबिकापुर से कोरबा जा रहे थे। बांगो थाना क्षेत्र के गांधी नगर बंजारी मार्ग पर सामने से आ रही स्विफ्ट कार की लापरवाही भरी ड्राइविंग के चलते जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में गंभीर रूप से घायल जयमंगल राजवाड़े ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। इस दर्दनाक घटना के बाद परिवार ने (road accident compensation) के तहत दावा पेश किया।

High Court Compensation Verdict में आय और निर्भरता पर अदालत की टिप्पणी

मृतक की पत्नी और बच्चों ने बताया कि जयमंगल राजवाड़े प्रेस से जुड़े कार्य करते थे और साथ-साथ जूस की दुकान भी चलाते थे। परिवार की मासिक आमदनी का बड़ा हिस्सा उन्हीं पर निर्भर था। ट्रिब्यूनल ने आय, उम्र और पारिवारिक निर्भरता को ध्यान में रखते हुए मुआवजा तय किया, जिसे हाईकोर्ट ने भी उचित ठहराया। अदालत ने माना कि (victim family compensation) तय करते समय निचली अदालत ने सही मानकों का पालन किया है।

बीमा कंपनी ने दलील दी कि हादसे में मृतक की भी लापरवाही थी और इसे (contributory negligence claim) मानते हुए मुआवजे में कटौती की जानी चाहिए। हालांकि हाईकोर्ट ने कहा कि कंपनी इस आरोप को साबित करने के लिए कोई ठोस और स्वतंत्र साक्ष्य पेश नहीं कर सकी। दुर्घटना करने वाले वाहन का चालक स्वयं पक्षकार था, इसलिए उसके बयान को अकेले आधार नहीं बनाया जा सकता।

सबूतों के आधार पर हाईकोर्ट का फैसला

एफआईआर, मर्ग सूचना और क्राइम डिटेल फॉर्म से यह साफ हुआ कि मृतक अपनी लेन में वाहन चला रहे थे। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व निर्णयों का हवाला देते हुए कहा कि केवल आमने-सामने की टक्कर को आधार बनाकर सहभागी लापरवाही नहीं मानी जा सकती। इन तथ्यों के मद्देनजर High Court Compensation Verdict में बीमा कंपनी की अपील पूरी तरह खारिज कर दी गई और 53.40 लाख रुपये का मुआवजा बरकरार रखा गया।

You Might Also Like

Sakti Toll Plaza Illegal Collection: अवैध वसूली पर सक्ती टोल प्लाजा घिरा, कलेक्टर की रेड में खुली परतें

Chhattisgarh Budget Session Conversion Bill: बजट सत्र में आ सकता है धर्मांतरण विधेयक, डिप्टी सीएम का बड़ा संकेत

Anti-Naxal Operation Gadchiroli: सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई, 44 स्मारक ढहाकर नक्सली प्रचार पर ब्रेक

CM Vishnu Deo Sai Birthday: रायपुर से बगिया तक उमड़ा स्नेह, पीएम मोदी और अमित शाह की बधाइयों से गूंजा प्रदेश

CM Tribute Madhukar Kher: कलम के सिपाही मधुकर खेर को नमन, रायपुर में मुख्यमंत्री की भावुक श्रद्धांजलि

Newsdesk Admin 21/02/2026
Share this Article
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Telegram

ताजा खबरें

Sakti Toll Plaza Illegal Collection: अवैध वसूली पर सक्ती टोल प्लाजा घिरा, कलेक्टर की रेड में खुली परतें

सीजी भास्कर 21 फ़रवरी सक्ती। Sakti Toll Plaza…

Chhattisgarh Budget Session Conversion Bill: बजट सत्र में आ सकता है धर्मांतरण विधेयक, डिप्टी सीएम का बड़ा संकेत

सीजी भास्कर 21 फरवरी रायपुर। Chhattisgarh Budget Session…

Anti-Naxal Operation Gadchiroli: सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई, 44 स्मारक ढहाकर नक्सली प्रचार पर ब्रेक

सीजी भास्कर 21 फ़रवरी जगदलपुर। Anti-Naxal Operation Gadchiroli…

CM Vishnu Deo Sai Birthday: रायपुर से बगिया तक उमड़ा स्नेह, पीएम मोदी और अमित शाह की बधाइयों से गूंजा प्रदेश

सीजी भास्कर 21 फ़रवरी रायपुर। CM Vishnu Deo…

High Court Compensation Verdict: सड़क हादसे में मृतक के परिवार को 53.40 लाख, बीमा कंपनी की याचिका खारिज

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने High Court Compensation…

You Might Also Like

अपराधछत्तीसगढ़

Sakti Toll Plaza Illegal Collection: अवैध वसूली पर सक्ती टोल प्लाजा घिरा, कलेक्टर की रेड में खुली परतें

21/02/2026
छत्तीसगढ़राजनीतिराज्य

Chhattisgarh Budget Session Conversion Bill: बजट सत्र में आ सकता है धर्मांतरण विधेयक, डिप्टी सीएम का बड़ा संकेत

21/02/2026
छत्तीसगढ़राज्य

Anti-Naxal Operation Gadchiroli: सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई, 44 स्मारक ढहाकर नक्सली प्रचार पर ब्रेक

21/02/2026
छत्तीसगढ़राजनीतिराज्य

CM Vishnu Deo Sai Birthday: रायपुर से बगिया तक उमड़ा स्नेह, पीएम मोदी और अमित शाह की बधाइयों से गूंजा प्रदेश

21/02/2026
छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक विश्वसनीय न्यूज पोर्टल है, जिसकी स्थापना देश एवं प्रदेश के प्रमुख विषयों और खबरों को सही तथ्यों के साथ आमजनों तक पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है। इसके साथ ही हम महत्वपूर्ण खबरों को अपने पाठकों तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
क्विक लिंक्स
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य

हमारे बारे में

मुख्य संपादक : डी. सोनी

संपर्क नंबर : +91 8839209556

ईमेल आईडी : cgbhaskar28@gmail.com

© Copyright CGbhaskar 2025 | All Rights Reserved | Made in India by MediaFlix

Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?