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Home » दिल्ली में आवारा कुत्तों के पुनर्वास के लिए हाई कोर्ट का अहम निर्देश, ‘सरकार करे स्थाई समाधान’

दिल्ली में आवारा कुत्तों के पुनर्वास के लिए हाई कोर्ट का अहम निर्देश, ‘सरकार करे स्थाई समाधान’

By Newsdesk Admin
28/05/2025
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28 मई 2025 :

Delhi Latest News: दिल्ली हाई कोर्ट ने आवारा कुत्तों के पुनर्वास के लिए नीति बनाने को लेकर दिल्ली सरकार समेत अन्य एजंसियों को विचार करने का आदेश दिया है. दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह राजधानी में आवारा कुत्तों के पुनर्वास के स्थायी समाधान करें. हाई कोर्ट ने आवारा कुत्तों से हो रहे लोगों की परेशानी को देखते हुए इस मामले को गंभीरता से लिया है. कोर्ट ने इस मामले को दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव के पास भेज दिया है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि यह मामला केवल नगर निगम तक सीमित नहीं है बल्कि अहम प्रशासनिक और सामाजिक मुद्दा है. कोर्ट ने कहा कि मामले को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए और इस दिशा में किसी भी प्रकार की करवाई तभी प्रभावी हो सकती है जब प्रशासनिक स्तर पर इसमें गंभीरता से कदम उठाया जाए.

कोर्ट ने दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव से कहा कि वह इस मामले में जुड़े हुए संबंधित एजेंसियों और हित धारकों की एक बैठक बुलाए. साथ ही एक नीतिगत फैसला लिया जा सके की सड़कों और पार्कों में घूमने वाले आवारों कुत्तों को आखिरकार कैसे हटाया जाए और इसके साथ-साथ उनके पुनर्वास की व्यवस्था कैसे की जाए.

दिल्ली HC में वकील ने दी अहम दलील

हाई कोर्ट में दाखिल याचिका में याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि आवारा पशुओं से विकलांग व्यक्तियों की चिकित्सा या सेवा के लिए सक्षम ढांचे में बहुत कमी है. कोर्ट में वकील ने दलील देते हुए कहा कि पशु जन्म नियंत्रण नियम विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों के अधिनियम का उल्लंघन करते है, क्योंकि वे विकलांग पर आवारा पशुओं के हमले के मुद्दे को उजागर करने में विफल रहते हैं, जो खुद का बचाव करने में असमर्थ हैं.

दिल्ली हाई कोर्ट में वकील ने कहा कि दृष्टिबाधित व्यक्तियों से प्रयोग की जाने वाली सफेद छड़ी एक छड़ी जैसी होती है जिसे जानवर खतरे के रूप में देखते हैं और उन पर हमला कर देते हैं. बहरहाल दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में सरकार को अहम निर्देश दिया है. देखन होगा कि दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देश के बाद सरकार आवारा कुत्तों के पुनर्वास के लिए क्या महत्वपूर्ण कदम उठाती है.

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