सीजी भास्कर, 18 मार्च। युवक कांग्रेस नेता के खिलाफ गंभीर धाराओं के तहत राजधानी रायपुर के एक थाना में एफआईआर दर्ज हुई है। आपको बता दें कि इस युवा नेता ने न सिर्फ युवती से जबरन शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की बल्कि उसे समाज में जबरन बदनाम करने और उसकी कहीं भी शादी नहीं होने देने की लगातार धमकी दी है। जुर्म दर्ज होने के बाद ही आरोपी फरार हो गया है। कांग्रेस के इस युवा नेता ने युवती को धमकी दी है कि वह उसकी कहीं भी शादी नहीं होने देगा और उसके फोटो और विडियो वायरल कर बदनाम करेगा। कल परिजनों के साथ थाना पहुंच युवती ने तमाम साक्ष्यों के साथ एफआईआर दर्ज करवाई है।

जी हां, यह मामला राजधानी रायपुर के दीनदयाल नगर थाना का है। जहां कल पीड़ित युवती ने पुलिस को शिकायत में बताया कि वह बीए एलएलबी स्टुडेन्ट है तथा पिछले सात वर्ष से सार्थक शर्मा से उसकी जान पहचान है। युवती का रावतपुरा सरकार गुरू परिवार से जुड़े होने के कारण सार्थक शर्मा और उसके परिवार का घर आना जाना रहा है। जिसके बाद दोनों में काफी दोस्ती हो गई थी और इसी बीच में वर्ष 2020 में युवती ने सार्थक शर्मा से बातचीत करना बंद कर दिया था। जिसके बाद सार्थक उसे अपने साथ शादी करने व संबंध बनाने के मैसेज कर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा है। इतना ही नहीं युवती का आरोप है कि वह समाज में भी उसकी बदनामी कर रहा है।

24 वर्षीय युवती के मुताबिक 14 फरवरी 2025 को दोपहर करीबन 3 बजे वह कालेज से वापस घर आ रही थी तभी सार्थक ने उसका रास्ता रोक गली में बुरी नियत से हाथ और बांह पकड़ कर बात करना है, कहकर इधर उधर शरीर में टच करने लगा। विरोध करने पर उसने धमकी दी कि तुम मुझसे बात नहीं करोगी तो मैं तुम्हारी शादी और कहीं भी नही होने दूंगा और तुमको बदनाम कर दूंगा।

युवती ने पुलिस को बताया कि इतना कहने के बाद सार्थक शर्मा उसे जान से मारने की धमकी देने लगा। वह डर के मारे किसी भी तरह से वहां से हाथ छुड़ा कर घर जाकर अपने माता पिता को पूरी बात बताई। सार्थक शर्मा युवती को उसकी फोटो को वायरल करने व अश्लील मैसेज कर मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर हर जगह उसे बदनाम करते धमका रहा है। युवती ने बताया कि वह कही भी जाती है तो सार्थक शर्मा तुमसे बात करना चाहता हूं, कहकर लगातार पीछा करता रहा है।

युवती की शिकायत पर मिले साक्ष्य और प्राथमिक जांच के आधार पर पुलिस ने दीनदयाल नगर रायपुर निवासी सार्थक शर्मा के खिलाफ बीएनएस की धारा 78, 74 व 351 (3) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर मामले को विवेचना में लिया है।