दिल्ली , 23 मई 2025 :
UP Irrigation Department Land News: दिल्ली के ओखला में उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की जमीन पर अतिक्रमण का हवाला देते हुए अधिकारियों की ओर से कई घरों को ध्वस्त करने का नोटिस दिया है. प्रशासन की ओर से इस संबंध में प्रभावित घरों के सामने नोटिस चिपका दिए गए हैं, जिसमें सभी को अवैध अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए हैं. ये कदम 8 मई को सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए निर्देशों के बाद उठाया गया है. इसमें दिल्ली विकास प्राधिकरण को कानून के अनुसार ओखला गांव में अवैध तरीके से बनाए गए निर्माण को ध्वस्त करने को कहा गया है.
ये नोटिस 22 मई को जारी किया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि ‘सभी को सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग से संबंधित जमीन पर ओखला, खिजरबाबा कॉलोनी में अतिक्रमण किया गया है. इस जमीन पर बने घर और दुकानें अवैध हैं और इन्हें अगले 15 दिनों में हटा दिया जाना चाहिए.’ माना जा रहा है कि नोटिस में दिए गए समय के बाद भी अगर ये अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो आने वाले दिनों में इन इलाकों में भी बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिल सकती है.
अवैध अतिक्रमण को लेकर दिया नोटिस
ओखला के जामिया नगर और आस-पास के कई कॉलोनियों में इन दिनों अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़े स्तर पर कार्रवाई की जा रही है. इन इलाकों में लोगों ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके कई मंजिला घरों को निर्माण कर दिया है. इनमें कई अवैध कब्जे ऐसे हैं, जो उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग की जमीन पर बने हुए हैं, जिसके बाद अब इन अवैध कब्जों को भी हटाने की कार्रवाई की जाएगी. नोटिस में लोगों को 15 दिन का समय दिया गया है और अवैध कब्जों को ध्वस्त करने के निर्देश दिए गए हैं.
प्रशासन की ओर से ये नोटिस उन घरों पर चस्पा कर दिए गए हैं, जो अवैध तरीके से बनाए गए हैं. प्रशासन ने निर्देश दिया है कि इन अवैध ढांचों को लोग या तो खुद ही गिरा दें नहीं तो प्रशासन की ओर से यहां बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी. बीते दिनों इस इलाके के तैमूर नगर में भी बड़े स्तर पर अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया था.