सीजी भास्कर, 27 जून : छत्तीसगढ़ में बिना लाइसेंस के चल रही एक (illegal food factory Chhattisgarh) पर कार्रवाई करते हुए दुर्ग जिले के ग्राम कोनारी में संचालित “कोमल फूड प्रोडक्ट्स” को सील कर दिया गया। यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ के निर्देश पर की गई। फैक्ट्री में भारी मात्रा में बिना अनुज्ञप्ति के सुपारी काटने का कार्य किया जा रहा था।
फैक्ट्री के संचालक सागर जुमनानी पिता गुरुमुख जुमनानी मौके पर कच्ची और कटी हुई सुपारी के भंडारण व प्रोसेसिंग को लेकर कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। (illegal food factory Chhattisgarh) में जांच के दौरान 1297 बोरियों में भरी 64850 किलोग्राम सुपारी जब्त की गई, जिसकी अनुमानित कीमत ₹1,54,09,500 (एक करोड़ चौवन लाख नौ हजार पांच सौ रुपये) आंकी गई है।
फैक्ट्री सील, नमूने जांच हेतु भेजे गए
खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा जब्त सुपारी के नमूने जांच हेतु प्रयोगशाला भेजे गए हैं। प्रशासन ने को सील करते हुए संचालक के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। फैक्ट्री बिना किसी फूड लाइसेंस और सुरक्षा मानकों के चल रही थी, जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 का उल्लंघन है।
नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन दीपक कुमार अग्रवाल ने इस प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए जल्द जांच पूरी करने के निर्देश दिए हैं। विभाग का स्पष्ट संदेश है कि (illegal food factory Chhattisgarh) जैसी अवैध गतिविधियों को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
खाद्य कारोबारियों के लिए चेतावनी
खाद्य एवं औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ ने समस्त खाद्य कारोबारियों से अपील की है कि वे सभी वैध दस्तावेज, लाइसेंस और गुणवत्ता मानकों के अनुरूप ही कार्य करें। (illegal food factory Chhattisgarh) जैसे मामलों में दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई तय है। प्रशासन आम जनता को स्वच्छ, सुरक्षित और गुणवत्तायुक्त खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।