सीजी भास्कर, 29 मार्च |
नए वित्तीय वर्ष से प्रदेश की ई-पंजीयन प्रणाली में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। एक अप्रैल से सिर्फ संपदा-2 पोर्टल पर ही रजिस्ट्रियां और स्टांप दर्ज किए जा सकेंगे। संपदा -1 को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। ऐसे में लोगों के पास अब सिर्फ दो दिन 30 और 31 मार्च का ही समय संपदा -1 से रजिस्ट्री व स्टांपिंग कराने के लिए बचा है। संपदा साफ्टवेयर को लेकर महानिरीक्षक पंजीयन अमित तोमर ने शनिवार को आदेश जारी किए हैं।
- इसमें बताया गया है कि ई-रजिस्ट्री और ई-स्टांप प्रणाली में संपदा पोर्टल के उन्नत संस्करण संपदा-2 का संचालन अप्रैल 2024 से अक्टूबर 2024 तक चार जिलों में प्रायोगिक तौर पर शुरू किया गया था।
- इसे 10 अक्टूबर 2024 से प्रदेश में विस्तारित किया जा चुका है। उन्नत संस्करण के माध्यम से फरवरी 2025 तक कुल दो लाख 19 हजार 878 दस्तावेजों की रजिस्ट्री और एक लाख 10 हजार 524 रुपयों के ई-स्टांप जारी किए जा चुके हैं।
- वर्तमान में पायलट जिलों के मुख्यालय उप पंजीयक कार्यालयों में सिर्फ संपदा-2 संचालित किया जा रहा है।
- इसे विस्तारित करते हुए प्रदेश के सभी उप पंजीयक कार्यालयों के लिए लागू करते हुए संपदा-1 का संचालन बंद किए जाने का निर्णय लिया गया है।
- ऐसे में सभी सेवा प्रदाता संपदा-1 में ली गई क्रेडिट लिमिट को 31 मार्च तक उपयोग कर लें।
- सेवा प्रदाता संपदा-1 के माध्यम से सिर्फ 31 मार्च तक के लिए दस्तावेज व स्टांप तैयार करें।
- यदि अप्रैल के लिए करते हैं तो वह नहीं बन पाएंगे और संपदा-2 में भी हस्तांरित नहीं किए जा सकेंगे।
- ऐसे में इससे संबंधित सभी सपोर्ट टिकट का निराकरण 31 मार्च तक कर लिया जाए।
जारी आदेश के कुछ प्रमुख बिंदु
- सेवा प्रदाताओं के लिए नवीन क्रेडिट लिमिट लेने की सुविधा 30 मार्च को बंद कर दी जाएगी।
- 31 मार्च के लिए रजिस्ट्री प्रस्तावित है तो शुल्क पहले जमा कर दें।
- संपदा-1 से रजिस्टर्ड दस्तवेजों को देने से पहले अच्छे से जांच लें, विसंगति होने पर दस्तावेज जारी न करें।
- अंतिम दिन में रजिस्टर्ड दस्तावेजों का प्रिंट उसी दिन पक्षकारों को दिया जाए।
- अंतिम दिन में रजिस्टर्ड होने वाले दस्तावेजों के सपोर्ट टिकट निपटाए जाएं,विसंगति होने पर दोबारा से बनाएं।
- ई-स्टांप रिफंड के लिए आवेदन 31 मार्च तक रिफंड निवेदन नंबर के आधार पर भेज दें।
- संपदा-1 में प्रस्तुत दस्तावेजों का पंजीयन व विधिक रूप से कार्रवाई कर प्रतिवेदन प्राप्त करें।
- अपंजीकृत दस्तावेजों जिन्हें उप पंजीयकों द्वारा इंपांउड किया है उनको तुरंत निराकृत करें।