सीजी भास्कर, 20 दिसंबर। पाकिस्तान की एक विशेष अदालत ने शनिवार को तोशाखाना-2 मामले में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के संस्थापक और पूर्व पीएम इमरान खान (Imran Khan News) को उनकी पत्नी के साथ 17 साल की जेल की सजा सुनाई है।
द डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, ये मामला एक महंगे बुलगारी आभूषण सेट को बहुत ही ज्यादा कम कीमत में खरीदने से संबंधित है। ये फैसला विशेष न्यायाधीश केंद्रीय शाहरुख अरजुमंद ने रावलपिंडी की अदियाला जेल में सुनाया गया है। इस ही जेल में इमरान खान अभी भी बंद हैं।
इमरान खान को सुनाई गई 17 साल की सजा
इमरान खान (Imran Khan News) और उनकी पत्नी को कुल 17 साल की सजा सुनाई गई है। उन्हें पाकिस्तान दंड संहिता की धारा 34 (सामान्य इरादा) और 409 (आपराधिक विश्वासघात) के तहत 10 साल की कड़ी सजा सुनाई गई है। साथ ही भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 5(2) (सरकारी कर्मचारियों की मदद से आपराधिक कदाचार) के तहत सात साल की सजा मिली है। बुशरा बीबी को भी इन्हीं प्रावधानों के तहत सजा सुनाई गई है।
दोनों पर लगा है जुर्माना
जानकारी के मुताबिक, दोनों पति-पत्नी पर 16.4 मिलियन रुपए का जुर्मामा भी लगाया गया है। कानून के अनुसार, जुर्माना ना देने पर और ज्यादा जेल की सजा सुनाई जा सकती है। कोर्ट के आदेश के हवाले से डॉन का कहना है कि ये अदालत, सजा सुनाते समय इमरान खान नियाजी की उम्र के साथ इस तथ्य पर भी विचार कर रही थी कि बुशरा एक महिला हैं।
इन दोनों कारकों के चलते ही कम सजा देने में नरमी है। आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धआरा 382-B (जेल की सजा सुनाते समय हिरासत के समय पर विचार होगा) का लाभ दोषियों को मिला है।





