CG BhaskarCG Bhaskar
Aa
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य
Aa
CG BhaskarCG Bhaskar
Search
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य
Follow US
Home » ‘संभल मस्जिद की रंगाई-पुताई का आदेश देना गलत’, High कोर्ट के फैसले को SC में चुनौती, CJI बोले- हम नहीं…

‘संभल मस्जिद की रंगाई-पुताई का आदेश देना गलत’, High कोर्ट के फैसले को SC में चुनौती, CJI बोले- हम नहीं…

By Newsdesk Admin 01/04/2025
Share

सीजी भास्कर, 01 अप्रैल। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (1 अप्रैल, 2025) को संभल मस्जिद को लेकर दाखिल उस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी. पिछले महीने हाईकोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ASI) को मस्जिद की बाहरी दीवारों की साफ-सफाई और रंगाई-पुताई का आदेश दिया था.

लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार हाईकोर्ट के आदेश के बाद 16 मार्च से उत्तर प्रदेश की संभल शाही मस्जिद की पुताई का काम शुरू कर दिया गया था. हाईकोर्ट के फैसले को यह कहते हुए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है कि अदालत की ओर से यह निर्देश दिया जाना गलत है. मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार के सामने यह मामला रखा गया.

मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने हाईकोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए कहा, ‘हम इस याचिका पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं इसलिए याचिका खारिज की जाती है.’ me

हाईकोर्ट ने पिछले महीने साल 1927 में मस्जिद प्रबंधन कमेटी और एएसआई के बीच हुए एग्रीमेंट के अनुसार आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को मस्जिद पर पुताई करने का आदेश दिया था.

25 फरवरी को मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर रमजान से पहले मस्जिद की सफाई और रंगाई-पुताई की मांग की थी. 27 फरवरी को याचिका पर सुनवाई हुई और एक तीन सदस्यीय कमेटी बनाई गई. कमेटी ने कोर्ट के सामने रिपोर्ट पेश की और 12 मार्च को हाईकोर्ट ने एएसआई को मस्जिद की रंगाई-पुताई का आदेश दिया.

कोर्ट ने आदेश में सिर्फ उन्हीं हिस्सों की पुताई का आदेश दिया था, जहां पर जरूरत थी. 28 फरवरी को हाईकोर्ट ने मस्जिद की सफाई का आदेश दिया था, लेकिन रमजान से पहले सफेदी करने की अनुमति नहीं दी थी. 12 मार्च को सफेदी का आदेश देते हुए कोर्ट ने 1 हफ्ते का समय दिया था.

संभल मस्जिद को लेकर विवाद चल रहा है. संभल ट्रयल कोर्ट में अलग-अलग लोगों ने याचिका दाखिल कर दावा किय है कि श्री हरिहर मंदिर को तुड़ावकर मुगल शासक बाबर ने मस्जिद बनवा दी थी. 19 नवंबर, 2024 को ट्रायल कोर्ट ने मस्जिद के सर्वे का आदेश दिया था, लेकिन जब सर्वे के लिए टीम वहां पहुंची तो हिंसा भड़क गई, जिसमें चार लोगों की जान चली गई. इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सर्वेक्षण पर रोक लगा दी गई थी.

You Might Also Like

प्रलय मिसाइल परीक्षण: भारत ने दिखाई ताकत, DRDO ने दो दिन में किया लगातार दो सफल टेस्ट

ज्वेलर की गोली से बंदर की मौत, साथी बंदरों ने मचाया कोहराम, वन विभाग भी बना निशाना

बेटे की शादी पर लाखों खर्चने के बजाय 11 जोड़ों को दिया नया जीवन, रच दिया इतिहास

भाभी से नाराज होकर दिल्ली भाग गया देवर, परिवार ने समझा अपहरण – 8 दिन बाद लौटा…

डिजिटल गिरफ्तारी बन गई 2.83 करोड़ की साजिश: रिटायर्ड महिला GM को मनी लॉन्ड्रिंग में फंसाने का …

TAGGED: Breaking news, High court news, india, Sambhal news, Supreme court news
Newsdesk Admin 01/04/2025
Share this Article
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Telegram
Share
Previous Article सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी के मुस्लिमों से की अपील, कहा- हिंदुओं से सीखना चाहिए कि…
Next Article यूपी में बड़े खेले की तैयारी…? गृह मंत्री अमित शाह से मिले SP के 3 बागी विधायक

You Might Also Like

अन्यटेक्नोलॉजीदेश-दुनिया

प्रलय मिसाइल परीक्षण: भारत ने दिखाई ताकत, DRDO ने दो दिन में किया लगातार दो सफल टेस्ट

29/07/2025
अजब-गजबअन्यअपराधदेश-दुनिया

ज्वेलर की गोली से बंदर की मौत, साथी बंदरों ने मचाया कोहराम, वन विभाग भी बना निशाना

29/07/2025
अजब-गजबअन्यअपराधदेश-दुनिया

बेटे की शादी पर लाखों खर्चने के बजाय 11 जोड़ों को दिया नया जीवन, रच दिया इतिहास

29/07/2025
अजब-गजबअन्यदेश-दुनिया

भाभी से नाराज होकर दिल्ली भाग गया देवर, परिवार ने समझा अपहरण – 8 दिन बाद लौटा…

29/07/2025
छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक विश्वसनीय न्यूज पोर्टल है, जिसकी स्थापना देश एवं प्रदेश के प्रमुख विषयों और खबरों को सही तथ्यों के साथ आमजनों तक पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है। इसके साथ ही हम महत्वपूर्ण खबरों को अपने पाठकों तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
क्विक लिंक्स
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य

हमारे बारे में

मुख्य संपादक : डी. सोनी

संपर्क नंबर : +91 8839209556

ईमेल आईडी : cgbhaskar28@gmail.com

© Copyright CGbhaskar 2025 | All Rights Reserved | Made in India by MediaFlix

Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?